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Also, the validity of electronic way bill provisions has been amended by the CBIC according to which the e-way bill will be valid for 1 day for every 200 km of travel, as against 100 km earlier.
वस्तु एवं सेवाकर (GST) प्रक्रिया को और सरल करते हुये बिक्री रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है. इसके तहत फैसला किया गया है कि सालाना पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल चार बिक्री रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करने होंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं.
सूत्रों ने बताया कि कर की मासिक भु्गतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने (क्यूआरएमपी) की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा. यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं का लगभग 92 फीसदी है. यानी इस योजना से जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा. इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे.
काउंसिल ने 5 अक्टूबर को किया था फैसला
जीएसटी परिषद ने 5 अक्ट्रबर को हुई अपनी बैठक में QRMP योजना को लेकर फैसला किया था. परिषद ने कहा था कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर का मासिक भुगतान करने के साथ तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है. यह व्यवस्था एक जनवरी 2021 से लागू होगी.
ITC उपलब्ध कराने में भी किया जाएगा लागू
सूत्रों ने बताया कि QRMP योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध कराने में भी लागू किया जाएगा. यह केवल रिपोर्ट किए जाने वाले बिलों को लेकर होगी. उन्होंने कहा कि QRMP योजना के तहत इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा (आईआईएफ) का विकल्प भी दिया जाएगा. आईआईएफ सुविधा के तहत QRMP योजना का लाभ उठाने वाले छोटे कारोबारी तिमाही के पहले और दूसरे महीने में अपने बिल अपलोड कर पाएंगे.
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