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49 बेस्ड केमिकल प्रॉडक्ट्स के GST इनवॉइस पर 8 डिजिट का HSN कोड अनिवार्य, कर चोरी रोकने में होगी मदद

इस कोड को टैरिफ कोड भी कहा जाता है. अभी व्यवसाय इनवॉइस जारी करते हुए 4 डिजिट का टैरिफ कोड उल्लिखित करते हैं.

इस कोड को टैरिफ कोड भी कहा जाता है. अभी व्यवसाय इनवॉइस जारी करते हुए 4 डिजिट का टैरिफ कोड उल्लिखित करते हैं.

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PTI
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Government makes it mandatory to mention 8-digit HSN Code in tax invoice for 49 chemical based products

Image: Reuters

सरकार ने 49 केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स के लिए वस्तु एवं सेवाकर (GST) इनवॉइस जारी करते वक्त उन पर 8 डिजिट का HSN कोड अनिवार्य कर दिया है. इस कोड को टैरिफ कोड भी कहा जाता है. यह नियम 1 दिसंबर 2020 से लागू किया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम कर चोरी रोकने की दिशा में है. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि GST में रजिस्टर व्यक्ति को 49 केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स के टैक्स इनवॉइस में 8 डिजिट का HSN कोड उल्लिखित करना होगा.

अभी व्यवसाय इनवॉइस जारी करते हुए 4 डिजिट तक का टैरिफ कोड उल्लिखित करते हैं. ट्रेड के मामले में हर प्रॉडक्ट को HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर) कोड के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है. इससे पूरी दुनिया में सामान के सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है.

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अपनी तरह का पहला नोटिफिकेशन

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर वाइस पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि CBIC ने कुछ खास केमिकल्स के हर सप्लायर को तय सामान के लिए उनके द्वारा जारी किए जाने वाले हर जीएसटी इनवॉइस पर 8 डिजिट का HSN कोड उल्लिखित करने के लिए नोटिफाई कर दिया है. ऐसा 1 दिसंबर 2020 से अनिवार्य किया गया है. यह अपनी तरह का पहला नोटिफिकेशन है जिसमें सप्लायर्स की विशिष्ट कैटेगरी को उनके टर्नओवर पर विचार किए बिना, हर इनवॉइस पर 8 डिजिट का HSN कोड इस्तेमाल करने को कहा गया है. ऐसा लगता है कि यह कदम फेक इनवॉइसिंग पर रोक लगाने के लिए है.

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