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पिछले दो वर्षों में ITR नहीं फाइल किया है तो लगेगा अधिक टीडीएस-टीसीएस, ऐसे लोगों की पहचान के लिए तैयार हुआ खास सिस्टम

आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर और टीडीएस कलेक्टर्स के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया है. इससे दोनों के लिए उन खास लोगों की जानकारी मिल जाएगी जिन पर अगले महीने 1 जुलाई से अधिक दरों पर टीडीएस लगाना है.

IT department functionality to identify specified persons on whom higher TDS tcs will be levied from Jul 1
स्पेशिफाइड पर्सन की पहचान जरूरी है कि उन पर अधिक दरों पर टैक्स डिडक्ट/कलेक्ट किया जाना है या नॉर्मल दरों पर क्योंकि अगर उन्होंने स्पेशिफाइड पर्सन से अधिक दरों पर टैक्स डिडक्ट/कलेक्ट नहीं किया तो इसका भार उन्हीं पर पड़ेगा.

आयकर विभाग ने टीडीएस काटने वालों (टीडीएस डिडक्टर्स) और टीसीएस कलेक्ट करने वालों (टीसीएस कलेक्टर्स) के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया है. इससे दोनों के लिए उन खास लोगों की जानकारी मिल जाएगी जिन पर अगले महीने 1 जुलाई से अधिक दरों पर टीडीएस लगाना है. बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टीडीएस और टीसीएस रेट को लेकर एक प्रावधान पेश किया था. इसके तहत जिन लोगों ने दो प्रीवियस ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं फाइल किया है और इन दोनों ही वर्षों में हर साल 50 हजार से अधिक का टैक्स डिडक्शन था तो उन से अधिक दरों पर टीडीएस और टीसीएस लिया जाएगा. ऐसे लोगों की ही पहचान के लिए आयकर विभाग ने नई व्यवस्था तैयार की है.

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‘स्पेशिफाइड पर्सन’ की पहचान है जरूरी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने अधिक दरों पर टैक्स डिडक्शन/कलेक्शन के लिए सेक्शंस 206एबी और सेक्शन 206सीसीए को इंप्लीमेंट करने को लेकर एक सर्कुलर सोमवार को जारी किया. सीबीडीटी के मुताबिक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर के लिए यह जरूरी है वह स्पेशिफाइड पर्सन की पहचान कर सकें कि उन पर अधिक दरों पर टैक्स डिडक्ट/कलेक्ट किया जाना है या नॉर्मल दरों पर क्योंकि अगर उन्होंने स्पेशिफाइड पर्सन से अधिक दरों पर टैक्स डिडक्ट/कलेक्ट नहीं किया तो इसका भार उन्हीं पर पड़ेगा. नया फीचर ‘Compliance check for sections 206AB and 206CCA’ से इस दिक्कत से बचा जा सकेगा.

पैन के जरिए मिल जाएगी पूरी जानकारी

इस नए फंक्शनलिटी के जरिए टीडीएस डिडक्टर/कलेक्टर को स्पेशिफाइड पर्सन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी. इसके लिए उन्हें सिर्फ डिडक्टी या कलेक्टी का पैन भरना होगा और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि अमुक शख्स स्पेशिफाइड पर्सन है या नहीं. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में ही पिछले दो वित्त वर्षों 2018-19 और 2019-20 को लेकर स्पेशिफाइड पर्सन की एक सूची तैयार की है. इस सूची में उन सभी टैक्सपेयर्स के नाम हैं जिन्होंने एसेसमेंट ईयर 2019-20 और 2020-21 में आईटीआर नहीं दाखिल किया है और इन दोनों ही वर्षों में हर साल टीडीएस या टीसीएस 50 हजार रुपये या इससे अधिक है.

First published on: 22-06-2021 at 14:11 IST

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