Buying Gold Rule: सोने की बिक्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 1 अप्रैल से देश में बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.
सरकार का क्या है कहना?
उपभोक्ता मामलों के विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, निधि खरे ने जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 के बाद बिना एचयूआईडी के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.
बता दें कि HUID एक 6 अंकों की अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं. मंत्रालय के अनुसार, हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को एचयूआईडी दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए अलग होगा. इस अद्वितीय संख्या को परखने और हॉलमार्किंग केंद्रों पर आभूषणों पर मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है.
टाटा मोटर्स की ऐतिहासिक उपलब्धि, 50 लाख कारों को बनाने का आंकड़ा किया पार, कंपनी का क्या है कहना?
अब नहीं होगा 4 अंकों का HUID
निधि खरे ने कहा कि पहले HUID चार अंकों का हुआ करता था. अभी तक बाजार में दोनों एचयूआईडी (4- और 6-अंक) का उपयोग किया जाता है. लेकिन 31 मार्च के बाद केवल छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक कोड की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था और 1 जून, 2022 को इसमें 32 और जिलें शामिल हो गए, जिससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर 288 हो गई. खरे ने कहा कि 2022-23 के दौरान अब तक 10.56 करोड़ सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेटिव बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 2022-23 में 1,53,718 से बढ़ गई है.