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Common ITR Form: सभी टैक्सपेयर्स को भरना होगा कॉमन ITR फॉर्म, सीबीडीटी ने ड्राफ्ट जारी करके मांगे सुझाव, दूर होगी करदाताओं की उलझन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फिलहाल कुल 7 फॉर्म हैं. कॉमन ITR फॉर्म लागू होने के बाद इनमें से ज्यादातर की जरूरत नहीं रह जाएगी.

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CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं.

Draft Common ITR Form : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आम टैक्सपेयर्स को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) एक कॉमन ITR फॉर्म लाने जा रहा है. नया फॉर्म लागू हो जाने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करते समय इसे ही भरना होगा, जिससे सही फॉर्म चुनने में होने वाली उलझन दूर हो जाएगी. सीबीडीटी ने इस कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जारी करके लोगों से इस बारे में सुझाव भी मांगे हैं. लोगों से मिलने वाले सुझावों पर विचार करने के बाद इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है.

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ITR के लिए अभी आते हैं 7 अलग-अलग फॉर्म

आयकर रिटर्न भरने के लिए अभी सात अलग-अलग फॉर्म मौजूद हैं. सीबीडीटी के नए प्रस्ताव के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद ITR-1 से लेकर ITR-6 तक सभी फॉर्म की जगह एक ही कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकेगा. उसके बाद सिर्फ ITR-7 का अकेला फॉर्म बच जाएगा, जिसे अलग से भरना होगा. यह फॉर्म ट्रस्ट और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन्स के लिए है. हालांकि 50 लाख तक की आमदनी वाले करदाताओं के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को कॉमन आईटीआर फॉर्म आने के बाद भी जारी रखा जाएगा. ये दोनों ही फॉर्म काफी आसान माने जाते हैं. लिहाजा, जो लोग कॉमन फॉर्म की जगह इनका इस्तेमाल जारी रखना चाहेंगे वे ऐसा कर सकेंगे.

ITR दाखिल करना होगा आसान 

कॉमन ITR फॉर्म के आने के बाद टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स फाइल करने में आसानी होगी. नए फॉर्म में आपको ज्यादा डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में अधिकतर जानकारियां पहले से ही भरी होंगी और आपको सिर्फ फॉर्म में इनकम से जुड़ी डिटेल भरनी होगी. 

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कॉमन ITR फॉर्म की जरूरत

सीबीडीटी द्वारा कॉमन आईटीआर फॉर्म को लाने का मकसद टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आम टैक्सपेयर्स को होने वाली दिक्कतों को दूर करना, टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रॉसेस को आसान बनाना और रिटर्न फाइल करने में लगने वाले वक्त को कम करना है. ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

ऐसे दें कॉमन ITR फॉर्म पर अपना फीडबैक

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें. 
  2. कॉमन आईटीआर फॉर्म के ड्राफ्ट से जुड़े पीडीएफ को डाउनलोड करें.
  3. फॉर्म को देखें.
  4. वेबसाइट पर नीचे दिए गए Contact us में दिए गए फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करें.
  5. अपना फीडबैक दें.

First published on: 02-11-2022 at 10:30 IST

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