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Covid-19: आज से कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस लागू; क्या हुए बदलाव, अब कहां होगी सख्ती?

New Covid-19 Guidelines full details: आइए जानते हैं कि आज से कोरोना की कौन-सी नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं और इसके चलते कौन-सी चीजों पर सख्ती होगी और कहां छूट रहेगी.

New Covid-19 Guidelines full details: आइए जानते हैं कि आज से कोरोना की कौन-सी नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं और इसके चलते कौन-सी चीजों पर सख्ती होगी और कहां छूट रहेगी.

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Covid-19 new coronavirus guidelines effect from today all details all you need to know what is allowed and restrictions

आइए जानते हैं कि आज से कोरोना की कौन-सी नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं और इसके चलते कौन-सी चीजों पर सख्ती होगी और कहां छूट रहेगी. (Image: PTI)

New Covid-19 Guidelines effect from today: आज 1 दिसंबर से कोरोना वायरस से जुड़ी नई गाइडलाइंस लागू हो रही हैं. यह कोविड-19 से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नए नियम हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोकथाम के कदमों, SOPs और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है. देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी हैं, इसलिए आपका भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि आज से कोरोना की कौन-सी नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं और इसके चलते कौन-सी चीजों पर सख्ती होगी और कहां छूट रहेगी.

गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित कराना सुनिश्चित करना होगा. इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी. इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन से अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पांबदी रहेगी.

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मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है जुर्माना

इनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव का प्रचार करने के लिए सभी जरूरी कदम लेने होंगे. इसके साथ फेस मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टैंसिंग के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करना होगा. फेस मास्क पहनने की जरूरत को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना शामिल है.

इन चीजों को मंजूरी

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कामों को इजाजत है, इनको छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ मंजूरी दी गई है:

  • मुसाफिरों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर जिसकी गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी है.
  • 50 फीसदी तक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थिएटर की मंजूरी है.
  • केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल को इजाजत दी गई है.
  • प्रदर्शनी वाले हॉल को केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) उद्देश्यों के लिए मंजूरी है.
  • सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह को हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी, जिसके साथ बंद जगहों में 200 लोगों की सीमा और खुली जगहों में मैदान के आकार को देखते हुए इजाजत है. हालांकि, स्थिति के आधार पर बंद जगहों में राज्य या केंद्र सरकारें सीमा को घटाकर 100 लोग या उससे कम भी कर सकती हैं.

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राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने की इजाजत

इसके अलावा गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लोकल प्रतिबंध लगा सकते हैं जैसे नाइट कर्फ्यू.

गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दफ्तरों में सोशल डिस्टैंसिंग को लागू करने के लिए भी कहा गया है. जिन शहरों में केस पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां राज्यों को ऑफिस की टाइमिंग और दूसरे उपयुक्त कदम पर विचार करना होगा जिससे एक समय पर ऑफिस में मौजूद लोगों की संख्या कम हो और सोशल डिस्टैंसिंग सुनिश्चित हो सके.

इसके अलावा इंटर-स्टेट और इंट्रा स्टेट लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई पांबदी नहीं रहेगी.