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जस्टिस सूर्य कांत बने भारत के 53वें चीफ जस्टिस, आज लेंगे शपथ

जस्टिस सूर्य कांत आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे. उन्हें 30 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया था. उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे.

जस्टिस सूर्य कांत आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे. उन्हें 30 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया था. उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे.

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FE Hindi Desk
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Justice Surya Kant

जस्टिस सूर्य कांत आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे. Photograph: (PTI)

जस्टिस सूर्य कांत, जो अनुच्छेद 370 हटाने, बिहार मतदाता सूची संशोधन और पेगासस स्पाइवेयर मामले जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं, आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे. वे आज शाम सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस बी.आर.गवई का स्थान लेंगे. 

जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया था. उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

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कौन हैं जस्टिस सूर्य कांत?

10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत (Justice Surya Kant) एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. उन्होंने छोटे शहर से वकालत की शुरुआत की और देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक का सफर तय किया.

जस्टिस कांत ने कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री में शीर्ष स्थान हासिल किया.

सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से पहले, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए. इसके बाद वे 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने.

सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, जस्टिस कांत के फैसले अनुच्छेद 370, बोलने की आज़ादी और नागरिकता के अधिकारों जैसे अहम मुद्दों पर आए हैं. वे राष्ट्रपति संदर्भ मामले का भी हिस्सा रहे, जिसमें यह देखा गया कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए बिलों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं. इस फैसले का अभी इंतजार है और यह कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है.

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जस्टिस कांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने उपनिवेशकालीन सेडिशन लॉ को रोक दिया, जिसके तहत नए FIR तब तक नहीं दर्ज हो सकते जब तक सरकार इसकी समीक्षा पूरी नहीं कर लेती. उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि वे बिहार की मतदाता सूची में छूटे 65 लाख वोटरों की जानकारी साझा करें, जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान शामिल नहीं हुए थे.

जेंडर जस्टिस से जुड़े एक मामले में, जस्टिस कांत उस बेंच के प्रमुख रहे जिसने गलत तरीके से हटाई गई महिला सरपंच को पुनः नियुक्त किया और इसमें शामिल जेंडर के आधार पर हो रहे भेदभाव को उजागर किया. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि सभी बार एसोसिएशनों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है, एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँ.

जस्टिस कांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति बनाई थी. बेंच ने इस मामले में कहा था कि ऐसे मामलों की जांच के लिए “न्यायिक प्रशिक्षण वाला दिमाग” जरूरी है.

जस्टिस कांत ने डिफेंस कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना को भी बरकरार रखा और अब भी महिला अधिकारियों द्वारा स्थायी कमीशन में समान अवसर की मांग से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं.

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में निर्णायक फैसला

जस्टिस कांत उस सात-सदस्यीय बेंच के सदस्य थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) फैसले को पलटते हुए इसकी अल्पसंख्यक स्थिति पर पुनर्विचार का रास्ता खोला.

वे उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई की और जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की. जस्टिस कांत ने कहा कि “राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को मुफ्त पास नहीं मिल सकता.”

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Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

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