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गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को मंगलवार 16 दिसंबर, 2025 को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. Photograph: (Goa Police/ANI)
मंगलवार दोपहर को लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में संक्षिप्त प्रवास के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्हें गोवा पुलिस की टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया. बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक पिछले हफ्ते देश छोड़कर भाग गए थे, जब उनके नाइटक्लब में लगी भयानक आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी. गोवा पुलिस ने गौरव और सौरभ लुथरा के खिलाफ हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया है.
ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में लूथरा ब्रदर्स को मास्क पहने हुए और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैंकॉक से प्रस्थान करते हुए देखा गया. उनके आगमन पर उन्हें भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया और बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली की अदालत में पेश किया गया. यह डेपोर्टेशन उस समय आया है जब दोनों को भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद 11 दिसंबर को फुकेट में हिरासत में लिया गया था.
Delhi | Luthra brothers-Gaurav and Saurabh, the owners of the Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora, Goa, where 25 people were killed in a fire, deported to India. A team of the Goa Police arrested the two at the airport.
— ANI (@ANI) December 16, 2025
(Photo source: Goa Police) pic.twitter.com/vKeyy280QV
इंटरपोल की भूमिका
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, लूथरा ब्रदर्स ने 7 दिसंबर को हुई त्रासदी के कुछ ही घंटे बाद सुबह-सुबह फुकेट के लिए उड़ान भरी थी. यह जानकारी तब सामने आई जब दिल्ली में छापेमारी के लिए पुलिस टीम भेजी गई और अंततः उनके घर के गेट पर नोटिस चिपकाया गया. इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि वे IndiGo की उड़ान 6E 1073 से रवाना हुए थे. बताया गया है कि घटना के समय दोनों दिल्ली में एक शादी में शामिल थे.
भारतीय अधिकारियों ने इसके बाद इंटरपोल से सहायता मांगी, जिसके तहत लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जल्द ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. इसी बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दोनों के वेगाटोर स्थित रोमियो लेन बीच शैक को ध्वस्त करने के आदेश दिए. भारतीय सरकार ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए और थाईलैंड अधिकारियों को एक डॉसियर सौंपा, जिसमें 25 लोगों की मौत में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया और औपचारिक रूप से उन्हें डिपोर्ट करने की मांग की गई.
उच्च न्यायालय ने PIL दर्ज की
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह कहते हुए कि “इस त्रासदी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना ही होगा, बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के खिलाफ दायर एक नागरिक मुकदमे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में बदल दिया.” गोवा बेंच के न्यायाधीश सारंग कोटवाल और आशीष चव्हाण ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय पंचायत ने क्लब के प्रति “स्वयं संज्ञान लेने में विफलता” दिखाई और “शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की.” डिवीजन बेंच ने गोवा सरकार को नाइटक्लब को दी गई अनुमतियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए.
उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी तय करते हुए कहा कि डेमोलिशन आर्डर जारी होने के बावजूद वहां कमर्शियल ओपराशंस जारी हैं.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.
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