Manish Sisodia Money Laundering Case: आप आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक और झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति के एक मामले में गिरफ्तार किया है. इसके बाद अब सिसोदिया को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे.
एजेंसी ने की थी मांग
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी. सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में विस्तृत दलीलें देने के लिए कुछ समय चाहिए. 9 मार्च को, ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को तिहाड़ जेल में भेजा गया था, जहां उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही एक अलग मामले के सिलसिले में रखा गया था.
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क्या है मामला?
सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार किया था. अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनाएगी.