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ecinet.eci.gov.in : पता बदलने के कारण एसआईआर फार्म नहीं भर पाए या फिर एन्युमरेशन फार्म भरने के बाद भी नहीं आया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम. इन जरूरी दस्तावेजों के साथ करें अप्लाई. Photograph: (Image : X/@ECISVEEP)
Name missing from Draft Voter List, How to add name in Voter List : देशभर में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है. बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की गहन जांच के लिए चल रहे सेकेंड फेज एसआईआर का एन्युमरेशन पीरियड लगभग पूरा हो चुका है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग आज तमिलनाडु और गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर रहा है.
इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम नहीं ऐसे लोगों को ज्यादा होने की जरूत नहीं है क्योंकि एन्युमरेशन पीरियड के बाद यानी एन्युमरेशन का काम खत्म होने के साथ ही क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू हो जाता है. इस दौरान जिन पात्र मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिल पायी वे जरूरी दस्तावेजों के साथ क्लेम कर सकते हैं.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है. जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है या फिर 2002–2003 की एसआईआर सूची से मिलान न होने के कारण हट गया है, उनके पास अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या अपने विवरण में सुधार कराने का अवसर है.
नहीं भर पाए SIR फार्म, लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऐसे करें अप्लाई
ऐसे मतदाता जो पता बदलने या किसी अन्य कारण से एसआईआर फॉर्म यानी एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) December 15, 2025
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उन नए मतदाताओं के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं. ऐसे पात्र युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की सहायता ले सकते हैं.
जो मतदाता बीएलओ के संपर्क में नहीं हैं या अपने गृह क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है. ऐसे मतदाता ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जांच करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले किसी भी तरह की त्रुटि को सुधारा जा सके.
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर देने होंगे ये डाक्यूमेंट
अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो भारतीय नागरिकता और वोटर होने की पात्रता साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 में से कोई एक या एक से अधिक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशनर आईडी
- 1987 से पहले जारी किए गए दस्तावेज – पोस्ट ऑफिस, बैंक, LIC या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- पासपोर्ट
- माध्यमिक (10वीं) या अन्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार के किसी विभाग/संस्था द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) – केवल असम के लिए मान्य
- स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पारिवारिक रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
ध्यान रहे सिर्फ आधार कार्ड को पहचान या नागरिकता के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और आपको सुनवाई के लिए भी नहीं बुलाया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म-6 के तहत Annexure-IV भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा.
UP Voters Alert: SIR फार्म भरने के लिए अभी भी बचें हैं 7 दिन
चुनाव आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में एन्युमरेशन पीरियड 14 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जिसके बाद अब इन दोनों राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा रही है. इससे पहले मंगलवार, 16 दिसंबर को आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी. इस तरह सेकेंड फेज एसआईआर के तहत 12 में से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अहम प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में एन्युमरेशन पीरियड 26 दिसंबर तक चलेगा और वहां की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी.
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