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निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि पान मसाला पर नया शुल्क GST से स्वतंत्र होगा और GST राजस्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
संसद ने सोमवार को स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी. इसके लागू होने के बाद पान मसाला निर्माण इकाइयों पर नया कर लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फंडिंग को मजबूत करना है.
राज्यसभा ने इस विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया है, जिसने इसे शुक्रवार को मंजूरी दी थी.
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यह शुल्क किस पर लगाया जाएगा?
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नया शुल्क GST के अलावा पान मसाला फैक्ट्रियों में स्थापित मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य और रक्षा के लिए एक समर्पित और पूर्वानुमानित वित्तीय स्रोत तैयार करना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि पान मसाला पर नया शुल्क GST से स्वतंत्र होगा और GST राजस्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पान मसाला पर अभी भी सबसे ऊँची GST दर 40% लागू रहेगी, जिससे कराधान में कोई ओवरलैप नहीं होगा.
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भारत के रक्षा बजट की बढ़ती मांगों पर ध्यान देते हुए मंत्री ने सटीक हथियारों, साइबर और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों, तथा उन्नत निगरानी तकनीकों की बढ़ती लागतों को रेखांकित किया.
मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में तकनीक का महत्व बढ़ने के कारण केंद्र को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे.
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Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
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