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New Voter registration : 1 जनवरी तक पूरे हो रहे हैं 18 साल? वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अभी करें अप्लाई, स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

How to apply for Voter ID : ऐसे मतदाता जो अपने पुराने पते से कहीं और चले गए थे और इस कारण एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भर सके, या जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

How to apply for Voter ID : ऐसे मतदाता जो अपने पुराने पते से कहीं और चले गए थे और इस कारण एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भर सके, या जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों में से किसी एक विकल्प अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. (Image : X@CEOWestBengal)

New Voter Registration, Here Application Guide : अगर आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं या किसी वजह से अब तक मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं हो पाया है, तो आपके लिए यह अहम मौका है. चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी है, जिसमें 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ-साथ स्थान परिवर्तन के कारण छूटे मतदाता भी आवेदन कर सकते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो चुके हैं या उस तारीख तक 18 साल पूरे कर लेंगे और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा, वे मतदाता जो अपने पुराने पते से स्थानांतरित हो गए थे और इस कारण एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भर सके, या जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वे भी आवेदन के पात्र हैं.

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जिन लोगों का अब तक वोटर कार्ड नहीं बना है, उनके लिए चुनाव आयोग ने आवेदन की प्रक्रिया को आसान रखा है. मतदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग का आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म-6 भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को दस्तावेजों के साथ जमा कराया जा सकता है.

फॉर्म-6 के साथ जमा करें इनमें से कोई एक डाक्यूमेंट

आवेदन के दौरान फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र और पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा. इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मान्य हैं.

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वानेे के लिए फॉर्म-6 के साथ डिक्लेरेशन साइन करके देना होगा. साथ ही दिए डाक्यूमेंट् लिस्ट में से कोई एक सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग दस्तावेज भी लगाना होगा.

  • किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.
  • 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख.
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  • पासपोर्ट.
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र.
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र.
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र.
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो).
  • राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.
  • सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.
  • आधार से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग के गाइड लाइन के आधार पर प्रक्रिया अपनानी होगी.

बीएलओ की मदद से ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन के दौरान आपको अपने परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी की वोटर आईडी का नंबर यानी ईपीआईसी नंबर देना होगा. इसके साथ पहचान और पते से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर New Voter Registration के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब Fill Form 6 पर क्लिक करें.
  • अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें, फिर Request OTP पर क्लिक करें.
  • मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर लॉग-इन करें.
  • लॉग-इन के बाद फिर से Fill Form 6 विकल्प चुनें.
  • अब फॉर्म-6 खुलेगा, जिसमें राज्य और विधानसभा क्षेत्र चुनें.
  • इसके बाद व्यक्तिगत विवरण, परिजन से जुड़ी जानकारी, संपर्क विवरण, जन्मतिथि, लिंग और वर्तमान पता भरें.
  • यदि उपलब्ध हो तो आधार से संबंधित जानकारी दर्ज करें.
  • परिवार के किसी सदस्य की वोटर आईडी (EPIC नंबर) का विवरण भरें.
  • पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • घोषणा (Declaration) स्वीकार करें, कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट कर दें.
  • फॉर्म जमा करने के कुछ दिनों बाद सत्यापन के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) आपसे संपर्क करेगा. सत्यापन पूरा होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल होने का पूरा अवसर दिया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. 

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