PAN Card-Aadhaar Linking Deadline Extended Till 30 June 2023 : पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. अब ये काम 30 जून 2023 तक किया जा सकेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के इस फैसले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिये शेयर की है. इस एक्सटेंशन से पहले पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी.
CBDT ने डेडलाइन बढ़ाने का किया एलान
आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि यह फैसला टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए किया गया है, ताकि उन्हें अपने पैन कार्ड और आधार को आपस में जोड़ने में कोई मुश्किल न हो. इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी. सीबीडीटी की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो लोग इस डेडलाइन के समाप्त होने तक भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराएंगे, उनके पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव (inoperative) हो जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि पैन कार्ड रहते हुए भी वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
पैन-आधार लिंक नहीं करने का नुकसान
अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं करने की वजह से इन-ऑपरेटिव (inoperative) हो गया, तो आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है. सीबीटीडी की प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसा होने पर
- आपके पैन नंबर से जुड़े इनकम टैक्स एकाउंट में कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
- बाद में पैन को दोबारा एक्टिव करने के बाद आपको रिफंड मिल भी गया, तो भी जितने दिनों तक पैन ऑपरेटिव नहीं रहा होगा, उतने दिनों के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा.
- आयकर अधिनियम के नियमों के मुताबिक आपसे TDC/TCS की वसूली बढ़ी हुई दरों के हिसाब से की जाएगी.
सीबीडीटी ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी बताया है कि अब तक कुल 51 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा चुका है. इससे पहले सोमवार को राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी.