/financial-express-hindi/media/media_files/2025/11/21/pm-kisan-maandhan-scheme-x-photo-2025-11-21-13-54-58.jpg)
Photograph: (Image: X/@pmkisanofficial)
PM Kisan Account Holders to Get Automatic Pension Benefits: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है. इसी बुधवार को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को योजना की 21वीं किस्त की राशि भेजी गई. लेकिन लाभार्थी किसानों में से बहुत कम ही लोग इस बात से परिचित हैं कि इसी योजना से जुड़े होने पर उन्हें बुढ़ापे में अलग से 36,000 रुपये सालाना यानी 3000 रुपये मंथली पेंशन भी मिल सकती है, जो योजना के तहत मिलने वाली 6000 रुपये की वित्तीय मदद से अलग होगी. यह सुविधा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के माध्यम से दी जाती है और इसका उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
पीएम किसान मानधन योजना सरकार की स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है. इसमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन होती है. 60 साल की उम्र पूरी होने पर पंजीकृत किसान को हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है. योजना में शामिल होने के लिए किसान को उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करना होता है. यह कॉन्ट्रिब्यूशन खाते में हर महीने के अंतराल में जमा होने वाले 2000 रुपये की किस्त से काट ली जाती है. यानी खास तरह के ऑटोमैटिक अडजस्टमेंट से किसानों को मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन जमा करने के लिए किसी तरह के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है.
पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं लाभ
एक परिवार में किसान पति और पत्नी, दोनों इस योजना में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यदि दोनों शामिल होते हैं, तो उम्र पूरी होने पर उन्हें कुल 6000 रुपये महीना तक की संयुक्त पेंशन मिल सकती है. ध्यान रहे पीएम किसान योजना का लाभ परिवार के किसी एक शख्स को मिलता है. ऐसे में अगर पत्नी या पति कोई एक पीएम किसान योजना से जुड़ा है तो दोनो में किसी एक को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
मानधान योजना से कैसे जुड़ें
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण करा सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन के समय पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी देनी होती है.
पंजीकरण के बाद मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन पीएम किसान खाते से अपने आप कटना शुरू हो जाता है. खास मामलों में मंथली प्रीमियम समय पर जमा करना होता है.
कब मिलता है लाभ
60 साल की उम्र पूरी होने पर किसान को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. यह पेंशन जीवन भर जारी रहती है.
PM-Kisan के 6000 रुपये के लाभ के साथ जब मानधन योजना की 36000 रुपये सालाना पेंशन जुड़ती है, तो किसान को कुल 42000 रुपये सालाना की गारंटीड सहायता मिल सकती है. स्पॉउज यानी पति या पत्नी के अलग से मानधन योजना से जुड़ने पर दंपत्ति को बुढ़ापे में सालाना 42000 रुपये के अलावा और 36,000 रुपये यानी कुल मिलाकर 78,000 रुपये सालाना पेंशन के रुपये मिल सकती है. यह योजना सीमांत और छोटे किसानों के भविष्य को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने में मददगार साबित हो रही है.
/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us