Sahara India -SEBI Case Latest News (29 March 2023) : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप में अपनी जमापूंजी फंसने से परेशान जमाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार की वह अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली, जिसमें सहारा समूह के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए सेबी (SEBI) के पास सहारा समूह की तरफ से जमा कराई गई रकम में से 5000 करोड़ रुपये निकालने की इजाजत मांगी गई थी. जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाए, जिन्हें सहारा ग्रुप की कंपनियों ने ठगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी.
सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट से दिए जाएंगे 5 हजार करोड़
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एप्लीकेशन में कहा था कि उसे निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट (SEBI-Sahara escrow account) में से पैसे निकालने की इजाजत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था. इसी के बाद सहारा समूह की तरफ से दी गई रकम को सुरक्षित रखने और सही ढंग से निवेशकों को भुगतान करने के लिए सेबी-सहारा एस्क्रो एकाउंट खोला गया था.
सेबी-सहारा एकाउंट में जमा हैं 24 हजार करोड़ रुपये
सहारा समूह ने इस खाते में 24 हजार करोड़ रुपये की रकम जमा कराई है, लेकिन जमाकर्ताओं की सही पहचान न हो पाने की वजह से भुगतान में अड़चनें आती रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसी रकम में से 5000 करोड़ रुपये निकालकर जमाकर्ताओं को भुगतान करने की इजाजत अब केंद्र सरकार को दी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह इजाजत पिनाक पाणि मोहंती नामक शख्स की जनहित याचिका पर सुनवाई के सिलसिले में मांगी थी. मोहंती ने अपनी याचिका में मांग की है कि सहारा ग्रुप की क्रेडिट फर्म्स और चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को उनके पैसों का भुगतान किया जाए.