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Voter List SIR: वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म भरने के लिए बचे हैं सिर्फ 10 दिन! घर बैठे मोबाइल से निपटा लें जरूरी काम

SIR Form Online: मतदाता घर बैठे सिर्फ 5 मिनट या उससे भी कम समय में एन्युमरेशन फॉर्म यानी वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म भर सकतै हैं. अगर आपने यह जरूरी काम अब तक नहीं निपटाया है, तो यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से तुरंत कर लें.

SIR Form Online: मतदाता घर बैठे सिर्फ 5 मिनट या उससे भी कम समय में एन्युमरेशन फॉर्म यानी वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म भर सकतै हैं. अगर आपने यह जरूरी काम अब तक नहीं निपटाया है, तो यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से तुरंत कर लें.

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FE Hindi Desk
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Voter List SIR Form Enumeration Form

Enumeration Form Online: देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में SIR जारी है. जिन लोगों ने अबतक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास अब 10 दिन बचे हैं.(Screenshot : ECInet web)

Voter List Scrutiny, Special Intesive Revision, Voter list Revision, Voter List SIR: यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए स्पेशल इंटेसिंव रिविजन (SIR) जोर-शोर से चल रही है. बीएलओ घर-घर जाकर एन्युमरेशन फॉर्म मतदाताओं को दे रहे हैं. आगामी चुनाव में मतदान कर सकें इसके लिए एन्युमरेशन फॉर्म समय पर भरना जरूरी है. यानी हर पात्र मतदाता को इस एसआईआर प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है. जो लोग घर से दूर हैं या किसी वजह से एन्युमरेशन फॉर्म नहीं मिला पाया है, ऐसे लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर भी अपना एन्युमरेशन फॉर्म यानी वोटर लिस्ट रिविजन फार्म जमा कर सकते हैं.

मिनटों में होगा काम, बस ये डाक्यूमेंट रखें तैयार

मतदाता घर बैठे सिर्फ 5 मिनट या उससे भी कम समय में एन्युमरेशन फॉर्म यानी वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म भर सकतै हैं. यानी जारी वोटर लिस्ट रिविजन प्रक्रिया के शुरुआती चरण को कुछ ही मिनट में पूरी कर सकते हैं. बशर्ते इसके लिए जरूरी चीजें और डिटेल पहले से तैयार रखनी होगी. एन्युमरेशन फॉर्म भरते समय किन-किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, यहां लिस्ट देखें.

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  • जिस किसी का एन्युमरेशन फार्म भरना है उसका EPIC नबंर यानी वोटर कार्ड
  • वोटर कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
  • 2003 की वोटर लिस्ट, जिसमें आपका, आपके पैरेंट्स का नाम दर्ज हो. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और खुद के क्रमांक संख्या या फिर पेरेंट्स की क्रमांक संख्या
  • आधार बेस्ड पहचान वेरीफाई करने यानी eKYC के लिए आधार नंबर
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • पेरेंट्स या दादी-दादी के वोटर्स कार्ड (ऑप्शनल)
  • पति या पत्नी का वोटर कार्ड (ऑप्शनल)

ध्यान रहे ऑनलाइन एन्युमरेशन फार्म आप तभी भर सकेंगे जब वोटर कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो, आधार और वोटर आईडी, दोनों आपकी डिटेल समान हो. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक आधार कार्ड पर नाम बिल्कुल उसी तरह लिखा होना चाहिए, जैसा आपके वोटर कार्ड पर लिखा है. अगर दोनों में नाम अलग-अलग लिखा है, तो आपको अपनी BLO से संपर्क करना होगा और उनकी मदद से ऑफलाइन फॉर्म भरकर जानकारी सही करवानी होगी.

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एन्युमरेशन फार्म भरना है आसान, स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

  • सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं
  • पहली बार इस वेबसाइट पर आने वालों को मोबाइल नंबर की मदद से अपनी प्रोफाइल बनानी होगी. इसके लिए साइनअप विकल्प पर जाएं. यहां मोबाइल नंबर भरें. आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं. फिर कैप्चा कोड भरकर Continue बटन पर क्लिक करें. अब नाम भरने के लिए कहां जाएगा. उसे भरे और वेरिफिकेशन के लिए Resend OTP बटन पर क्लिक करें. मोबाइल पर आए ओटीपी को उपयुक्त जगह भरकर वेरीफाई पूरी करें. इस तरह से कुछ ही सेकेंड चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपकी प्रोफाइल बन गई.
  • अब मोबाइल नंबर की मदद से लॉगइन करें. इसके लिए ओटीपी वेरीफिकेशन से गुजरना होगा
  • दायीं ओर टॉप में नजर आ रहे एन्युमरेशन फार्म विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब अपने राज्य को चुनें और वोटर आईडी डिटेल भरकर Search बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते हीं आपकी डिटेल सामने स्क्रीन पर नजर आ जाएगी.
  • वोटर कार्ड लिंक मोबाइल नंबर भरें और Send OTP बटन क्लिक करें. मोबाइल पर आए ओटीपी भरकर वेरीफाई करें.
  • अब आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी. जिसमें पहला क्या आपका नाम आखिरी 2003 SIR के फाइनल वोटर लिस्ट में है या फिर आपके पैरेट्स या दादा-दादी का नाम इस लिस्ट में है. तीसरा न आपका और न आपके, दोनों में से किसी का नहीं है. इस कैटेगरी के मतदाताओं को कुछ जरूरी डाक्यूमेंट देने होंगे.
  • पहले और दूसरे में से जिस किसी कैटेगरी से आप ताल्लुक रखते हैं उसे चुनें. जिन लोगों की उम्र 38 साल से कम है उन्हें दूसरे कैटेगरी के तहत अपने पैरेट्स या दादा-दादी के रिकॉर्ड की मदद से एन्युमरेशन फार्म भरना होगा.
  • मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स की डिटेल देकर यह फार्म भरना चाहते हैं और उसके लिए आपके दूसरी कैटेगरी चुनी है तो अब अपने राज्य, 2003 के समय रहे विधासभा क्षेत्र, 2003 के समय रहे मतदान केंद्र, 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार सीरियल नंबर भरें और रिलेशन माता या पिता जिस किसी का नाम 2003 की SIR वाली फाइनल वोटर लिस्ट में है उसे बताकर सर्च बटन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही डिटेल फेच होकर सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी. चेक बॉक्स पर क्लिक करें और Continue बटन पर क्लिक करें.
  • अब मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिता और माता का नाम भरे. यह डिटेल फैमिली मै के लिए मांगी गई है. इसके अलावा कुछ वैकल्पिक डिटेल जैसे अपना आधार नंबर, पैरेंट की वोटर आईडी डिटेल, पत्ती या पति का नाम और वोटर डिटेल और अपने पते की जानकारी भर सकते हैं.
  • मांगे गए फार्मेट और 2MB से कम साइड में फोटो भरें. ध्यान रखें यहाँ फोटो आपके नए वोटर कार्ड पर आएगी. ऐसे में लेटेस्ट फोटो हीं अपलोड करें
  • एन्युमरेशन फार्म में जो भी डिटेल आपने भरें हैं उसे एक पेज पर देखकर चेक करने के लिए प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें. अगर कहीं गलती हो गई है तो एडिट बटन पर क्लिक करके सुधार लें. सभी डिटेल सही भरे होने पर Submit बटन पर क्लिक करें दें.
  • एन्युमरेशन फार्म सफलतापूर्वक भरने के लिए आधार बेस्ड eSign से गुजरना होगा. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए आधार नंबर भरें. वर्चुअल आईडी. UID टोकेन की मदद भी ले सकते हैं. अगर आपने आधार भरा हो तो OTP वेरीफिकेशन के लिए दिए गए दोनों विकल्प में किसी एक को चुनें. अगर मान लीजिए आपने आधार बेस्ड ओटीपी विकल्प चुना है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

आपकी तरफ से एन्युमरेशन फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब सरकार इन डिटेल को रिव्यू करेगी. सही डेटा होने पर आपको ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा.

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आखिरी SIR वाली वोटर लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड

जो लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरी 2003 SIR वाली फाइनल वोटर लिस्ट कहां देखें. ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट voters.eci.gov.in पर पीडीएफ फार्म में 2003 की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई है. यह लिस्ट देखने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि 22 साल पहले यानी 2003 में आपका कौन से विधानसभा क्षेत्र में आते थे.

उदाहरण के लिए वाराणसी के रहने वाले 30 वर्षीय सोमेश का आज रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आते हैं लेकिन 2003 में उनका इलाका गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता था. सोमेश की तरह कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है. ऐसे में घर वालों से पता कर लें कि दो दशक पहले आपका इलाका कौन से विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था. एक बार यह तय हो जाने के बाद आप 2003 की वोटर लिस्ट आसानी से डाउन कर सकते हैं. यहां आखिरी SIR वाली वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के तरीके बताए गए हैं.

  • सबसे पहले चुनाव आयोग के इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म ECInet पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं
  • यहां दायी ओर टॉप में नजर आ रहे Search Your Name Last SIR विकल्प पर क्लिक करें
  • अपने राज्य, डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन नंबर-नाम को चुनें. फिर View बटन पर क्लिक करें.
  • ऐसा करते ही उस पोलिंग बूथ के लिए बनाई गई 2003 की ई-वोटर लिस्ट खुल जाएगी. यह PDF फार्मेट फार्मेंट में होगी. डाउनलोड करके खुद की या पेरेंट्स या दादा-दादी की डिटेल एन्युमरेशन फार्म भरने के लिए यहां से ले सकते हैं.

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क्या है एसआईआर?

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग (ECI) वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए चला रहा है. इसका मकसद पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अशुद्ध या दोहराए गए नामों को हटाना है.

देश के इन हिस्सों में चल रहा है वोटर लिस्ट रिविजन

राज्य - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु

केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान व निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप

इन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है. चुनाव आयोग की शेड्यूल के मुताबिक 4 नवंबर से एन्युमरेशन फार्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में शुरू है. ऑफलाइन मोड के तहत बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं. वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए जारी हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. इस तारीख से 8 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने नाम से जुड़ी शिकायतें या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसी दौरान, 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरीफिकेशन का नोटिस फेज चलेगा. आखिर में, 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. 

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