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आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाने वाले सभी लोगों को समय पर जरूरी काम निपटा लेना चाहिए ताकि भविष्य में फाइनेंस से जुड़े कामकाज प्रभावित होने से रोका जा सके. (Image: IncomeTaxIndia)
Aadhaar PAN Linking Deadline: अगर आपने आधार बनवाते समय मिली एनरोलमेंट आईडी की मदद से अपना PAN कार्ड बनवाया था, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी PAN कार्ड होल्डर्स को इस साल के अंत तक आधार–PAN लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी. अगर आप इस तारीख तक यह काम नहीं करते हैं, तो नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिंव या डिएक्टिवेट भी हो सकता है. और एक बार PAN बंद हुआ तो ITR फाइलिंग से लेकर बैंक खाते, निवेश और बड़े लेनदेन—सब ठप हो सकते हैं. इसलिए समय रहते यह काम निपटाना जरूरी है, वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी.
किसे करना है आधार–PAN लिंक?
वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन की एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन (PAN) जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को देना जरूरी है.
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड के लिए आवेदन किया था और उसी की एनरोलमेंट आईडी (Enrolment ID) के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को जरूर बताना होगा.
आधार की एनरोलमेंट आईडी से बनवाए ऐसे सभी पैन होल्डर्स को इस साल के अंत तक पैन से आधार जरूर लिंक करवा लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने और डेडलाइन खत्म के अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन नंबर डिएक्टिवेट या इनऑपरेटिव हो सकते हैं. जिससे परेशानी बढ़ जाएगी.
क्यों जरूरी है आधार–PAN लिंकिंग?
PAN कार्ड अब हर बड़े वित्तीय काम में अनिवार्य है
- ITR फाइल करना
- बैंक में खाता खोलना
- बड़ी रकम का लेनदेन
- क्रेडिट–डेबिट कार्ड जारी कराना
- म्यूचुअल फंड, SIP और शेयर बाजार में निवेश
ऐसे में PAN डिएक्टिवेट या इन ऑफरेटिंग हुआ तो आपकी सभी वित्तीय सुविधाएं रुक सकती हैं.
पैन-आधार लिंकिंग से पहले ये बातें जरूर चेक करें
पैन और आधार लिंक करने से पहले पैन और आधार दोनों में दर्ज नाम, जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल मेल खाते हों यह सुनिश्चित कर लें. अगर इन जानकारियों में कोई भी अंतर या गलती होगी तो लिंकिंग असफल हो सकती है. गलत या भिन्न जानकारी मिलने पर उससे पहले ही सुधार कराएं.
- पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और जेंडर बिल्कुल समान होना चाहिए
- गलत जानकारी होने पर पहले सुधार कराएं, नहीं तो लिंकिंग फेल हो जाएगी
आधार में सुधार के लिए UIDAI के पोर्टल या नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा कर अपडेट कर लें और पैन में सुधार के लिए NSDL या UTIITSL के माध्यम से सुधार के लिए अप्लाई करें.
कैसे पता करें PAN–Aadhaar लिंक है या नहीं?
अपने पैन का स्टेटस Income Tax वेबसाइट पर जाकर “Verify Your PAN” ऑप्शन से चेक कर सकते हैं. 31 दिसंबर की डेडलाइन चूके तो मुसीबत बढ़ सकती है.
ऑनलाइन ऐसे करें आधार–PAN लिंक
घर बैठे मात्र कुछ मिनट में लिंकिंग कर सकते हैं
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
- लॉगिन करके “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें
- PAN और Aadhaar नंबर डालें
- “Link Now” पर क्लिक करें
- मोबाइल पर आया OTP भरें
- सफल होने पर “Successfully Linked” संदेश दिखेगा
ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध
ऑफलाइन तरीका भी आसान
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते, तो नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर भी दोनों दस्तावेज़ लिंक करा सकते हैं. इसके लिए पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एक फॉर्म जमा करना होगा. फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद दी जाएगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
डेडलाइन चूके तो क्या होगा?
1 जनवरी 2026 से PAN हो सकता है
- इनवैलिड
- डिएक्टिवेट
- इनऑपरेटिव
इसके बाद
- ITR फाइल नहीं होगा
- टैक्स रिफंड अटक जाएगा
- बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी
- निवेश रुक जाएगा
और देर से लिंकिंग पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है
लिंक करने के फायदे भी बहुत हैं
- ITR फाइलिंग आसान
- टैक्स रिफंड तेजी से मिलेगा
- KYC में समय बचेगा
- फर्जी पहचान पर लगाम
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ आसान
सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल और पारदर्शी वित्तीय सिस्टम की दिशा में बड़ा सुधार है.
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