Public Provident Fund: अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान तलाश रहे हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. पीपीएफ में निवेश की गई राशि, ब्याज और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली कुल रकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है. पीपीएफ की इसी खासियत की वजह से नौकरीपेशा लोगों के साथ ही सेल्फ इम्प्लायड, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है.
पीपीएफ अकाउंट को 15 साल बाद बंद करा सकते हैं
पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद बंद कराया जा सकता है. इसके लिए आपको बैंक में अप्लिकेशन देनी होगी. इस अप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको ओरिजिनल पासबुक और कैंसल्ड चेक जमा करने होंगे. अप्लिकेशन फॉर्म में दी गई डिटेल्स के आधार पर ही बैंक आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा रकम को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. इसलिए फॉर्म भरते समय सेविंग अकाउंट की डिटेल का खास तौर पर ध्यान रखें.
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मैच्योरिटी के बाद बढ़ा सकते हैं अवधि
अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ में निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपको मैच्योरिटी के बाद दोबारा से निवेश का विकल्प देता है. इस विकल्प के जरिए आप 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद इसे पांच-पांच साल की अवधि के लिए कई बार बढ़ा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा.
अवधि बढ़ाने के लिए करना होगा पहले अप्लाई
अगर आप अपने पीपीएफ निवेश की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मैच्योरिटी से करीब 12 महीने पहले बैंक को पत्र के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी. आप अपने पीपीएफ अकाउंट की अवधि को कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं.
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हर साल जमा करने होंगे मिनिमम 500 रुपये
पीपीएफ अकाउंट की अवधि बढ़ाये जाने के बाद आपको हर साल कम से कम 500 रुपये जमा कराने होंगे. अगर आप मिनिमम राशि को जमा नहीं कराते हैं, तो आपका खाता बंद हो जाएगा, जिसे दोबारे से खुलवाने के लिए आपको 50 रुपए सालाना के हिसाब से पेनाल्टी का भुगतान करना होगा.
पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले बेनिफिट्स
पीपीएफ पर दी जाने वाली ब्याज की दर को सरकार द्वारा तय किया जाता है. इस प्लान में आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं. पीपीएफ में निवेश की गई राशि, ब्याज और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली कुल रकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है.