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आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन से डिटेल हैं जरूरी, किन कारणों से जारी कार्ड भी हो जाते हैं रिजेक्ट

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट beneficiary.nha.gov.in पर मांगी गई सभी जानकारियों का Aadhar Data और Source Data से मैच होना अनिवार्य है.

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट beneficiary.nha.gov.in पर मांगी गई सभी जानकारियों का Aadhar Data और Source Data से मैच होना अनिवार्य है.

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FE Hindi Desk
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Ayushman Card PMJAY Scheme

यहां दी गई अहम जानकारी पर आयुष्मान भारत योजना के सभी लाभार्थियों से विशेष ध्यान देने की अपील की गई है. (Image : X/@PmjayP)

आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है, लेकिन जरा-सी जानकारी में गड़बड़ी होने पर यह कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है. आयुष्मान कार्ड बनवाते समय भरी जाने वाली हर जानकारी का आधार डाटा और सोर्स डाटा से पूरी तरह मेल होना अनिवार्य है. अगर किसी भी स्तर पर डेटा मैच नहीं करता, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है.

आयुष्मान कार्ड के लिए beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर जो भी विवरण मांगा जाता है, वह सीधे आधार रिकॉर्ड और सोर्स डाटा से वेरिफाई किया जाता है. ऐसे में नाम, जन्मतिथि या पते जैसी छोटी-सी चूक भी कार्ड रिजेक्शन की वजह बन सकती है. आयुष्मान कार्ड से जुड़ी यह अहम जानकारी AB-PMJAY-UP के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए एक पोस्ट में दी गई है.

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आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण

  • आधार डाटा और NHA पोर्टल पर मौजूद सोर्स डाटा का आपस में मेल न होना
  • आधार कार्ड में दर्ज पिता का नाम और सोर्स डाटा में दर्ज पिता के नाम में अंतर
  • आधार और सोर्स डाटा में जेंडर (लिंग) का मैच न होना
  • जन्मतिथि के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या अंतर
  • आधार और सोर्स डाटा में पते (एड्रेस) का अलग-अलग होना

इस राज्य में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चल रहा खास अभियान

फिलहाल उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और आयुष्मान भारत योजना के लिए चिन्हित लेकिन अब तक छूट गए परिवारों के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेजी से चल रहा है. 25 नवंबर से शुरू हुए इस विशेष अभियान का आज 20वां दिन है.

 प्रदेश में पीएम जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत को लेकर जागरूकता फैलाने वाले AB-PMJAY-UP के आधिकारिक हैंडल से किए गए एक पोस्ट में बताया गया है कि आधार e-KYC के दौरान पात्र लाभार्थी की लाइव फोटो, यानी उसी समय ली गई तस्वीर ही मान्य होगी. किसी दूसरी या पुरानी फोटो का इस्तेमाल करने पर कार्ड अमान्य हो सकता है और आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि योजना के तहत छूट गए चिन्हित परिवारों के सदस्यों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने का यह अभियान 25 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा.

इन बातों का रखें खास ध्यान

आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए सभी जानकारियों का आधार और सोर्स डाटा से 100 प्रतिशत मिलान होना जरूरी है. इसलिए लाभार्थियों को आवेदन से पहले अपने आधार विवरण की जांच कर लेनी चाहिए और अगर कहीं सुधार की जरूरत हो, तो पहले उसे अपडेट कराएं.

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अगर किसी लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना या कार्ड से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो वे हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800-180-0444 पर संपर्क कर सकते हैं. सही जानकारी और सावधानी से किया गया आवेदन ही यह सुनिश्चित करेगा कि आपको आयुष्मान योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके.

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