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MCA extends deadline : एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, ये है नई डेडलाइन

MCA extends deadline : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को राहत देते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.

MCA extends deadline : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को राहत देते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.

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Viplav Rahi
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MCA extends deadline for financial statement and annual return filing till January 31, 2026

Deadline Extended: MCA ने कंपनियों के लिए एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई. (AI Generated Image)

Deadline for Filing Financial Statements, Annual Returns Extended by MCA: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) यानी MCA ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. अब कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 से जुड़े जरूरी रिटर्न 31 जनवरी 2026 तक दाखिल कर सकेंगी. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 थी.

क्यों बढ़ाई गई फाइलिंग की तारीख

MCA के इस फैसले के पीछे कंपनियों और प्रोफेशनल्स की लगातार शिकायतें अहम वजह बनीं. कई स्टेकहोल्डर्स ने बताया कि ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो रहा था. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मंत्रालय ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया, ताकि कंपनियां बिना दबाव के अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें.

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किन दस्तावेजों पर मिलेगा फायदा

यह राहत वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) से जुड़ी फाइलिंग के लिए दी गई है. इसके तहत कंपनियां MGT-7, MGT-7A, AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 (XBRL) और NBFC से जुड़े AOC-4 फॉर्म अब 31 जनवरी 2026 की नई डेडलाइन तक फाइल कर सकेंगी. सबसे अहम बात यह है कि 31 जनवरी 2026 तक फाइलिंग करने पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी.

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कंपनियों के लिए क्या है मतलब

इस फैसले से खासतौर पर छोटी और मझोली कंपनियों को राहत मिलेगी, जो तकनीकी या प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों के कारण देरी का सामना कर रही थीं. हालांकि MCA ने यह भी साफ किया है कि बाकी सभी शर्तें पहले जैसे ही लागू रहेंगी. यानी कंपनियों को नियमों का पालन उसी तरह करना होगा. सिर्फ डेडलाइन और लेट फीस में राहत दी गई है.

Return Income Tax Return Filing Ministry of Corporate Affairs