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EPFO Pension Rules : 58 साल से पहले पेंशन लेने के क्‍या हैं नियम? नौकरी छूटने पर क्या होगा

Can You Claim Pension Before 58? : EPFO सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने की योजना नहीं है, यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के जरिए आपका भविष्य सुरक्षित करने का भी तरीका है.

Can You Claim Pension Before 58? : EPFO सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने की योजना नहीं है, यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के जरिए आपका भविष्य सुरक्षित करने का भी तरीका है.

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Sushil Tripathi
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EPFO Early Pension Rules : ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं. Photograph: (Pixabay)

EPS early pension eligibility : सैलरीड के लिए EPFO पेंशन के नियम उलझे हुए भी लग सकते हैं, खासकर जल्दी पेंशन लेने, नौकरी छूटने और कितने साल काम करना जरूरी है, इन बातों को लेकर. अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो आपके मन में ऐसे सवाल आना आम बात है कि मुझे कितनी पेंशन मिलेगी?, क्या पेंशन अकाउंट से पैसा निकाला या ट्रांसफर किया जा सकता है कितने साल नौकरी करनी जरूरी है?, क्या मैं जल्दी पेंशन निकाल सकता हूं?, अगर 58 साल से पहले नौकरी चली गई तो क्या होगा?

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EPFO सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने की योजना नहीं है, यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के जरिए आपका भविष्य सुरक्षित करने का भी तरीका है. लेकिन बहुत से कर्मचारियों को इसके नियमों को लेकर भ्रम रहता है. इस रिपोर्ट में हम EPFO पेंशन नियमों को समझाएंगे, जल्दी पेंशन कैसे मिलेगी, किन शर्तों पर मिलती है और अगर रिटायरमेंट उम्र से पहले नौकरी छोड़नी पड़े तो आपके पास कौन-कौन से विकल्प होते हैं.

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रिटायरमेंट की 58 के पहले पेंशन के नियम

Can You Claim Pension Before 58 : ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

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50 साल के पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

अगर आपने 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा. यानी पेंशन के लिए 50 साल की उम्र होनी ही चाहिए.

कम से कम 10 साल नौकरी जरूरी

अगर 10 साल तक नौकरी कर ली है, तभी पेंशन के हकदार होंगे. ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPF में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है. 

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10 साल नौकरी पूरी नहीं करने पर?

अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है. जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती. अब आप मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है.

EPS pension certificate : पेंशन सर्टिफिकेट 

EPS पेंशन सर्टिफिकेट आल में पेंशन के लिए एक प्रूफ की तरह होता है, क्योंकि इसकी मदद से आपको नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है. पेंशन का दावा करने के लिए आपके पास इस सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है. हालांकि अगर आपने 10 सालों से कम समय तक पीएफ में योगदान दिया है तो यह जरूरी नहीं है.

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