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Employee Enrollment Scheme: ईपीएफओ की एंप्लाई एनरोलमेंट स्कीम क्या है? सालों प्राइवेट नौकरी किए लोग कैसे पा सकते हैं लाभ?

Employees Enrolment Scheme: जिन कर्मचारियों को किसी भी कारण से EPF का सदस्य नहीं बनाया गया था, उन्हें अब 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी की ओर से EPF में शामिल किया जा सकता है.

Employees Enrolment Scheme: जिन कर्मचारियों को किसी भी कारण से EPF का सदस्य नहीं बनाया गया था, उन्हें अब 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी की ओर से EPF में शामिल किया जा सकता है.

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FE Hindi Desk
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EPFO Scheme 2025 : ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए खास अभियान, सिर्फ 100 रुपये लगेगी पेनाल्टी. (AI Generated, EPFO)

Employee Enrollment Scheme : कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिन कर्मचारियों को किसी भी कारण से EPF का सदस्य नहीं बनाया गया था, उन्हें अब 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी की ओर से EPF में शामिल किया जा सकता है. इसके लिए Employee Enrollment Scheme यानी EES शुरू की गई है और EPFO ने इस पर पूरे देश में अभियान चलाया है.

क्या है एंप्लाई एनरोलमेंट स्कीम?

यह स्कीम उन कर्मचारियों को EPF से जोड़ने का अवसर देती है जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी पर आए लेकिन EPF में रजिस्टर नहीं हुए. चाहे कंपनी पहले EPFO में रजिस्टर्ड हो या नहीं, सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. नए एंप्लायर्स को Shram Suvidha Portal पर रजिस्ट्रेशन कर EPF कोड लेना होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान है.

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EPF सदस्यता के प्रमुख नियम

सभी कर्मचारियों का UAN उमंग ऐप के फेस ऑथेंटिकेशन से जनरेट करना जरूरी है. एंप्लायर को EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन घोषणा फाइल करनी होगी और इसे ECR TRRN से लिंक करना होगा. यदि एंप्लायर ने कर्मचारी के वेतन से PF कटौती नहीं की है तो वह हिस्सा जमा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एंप्लायर को अपने अंशदान के साथ 12 प्रतिशत ब्याज और केवल 100 रुपये सांकेतिक जुर्माना देना होगा. एंप्लायर केवल एक बार ही घोषणा फाइल कर सकता है. स्कीम में वही कर्मचारी शामिल किए जा सकते हैं जो जीवित हैं और अभी संस्थान में काम कर रहे हैं.

यदि एंप्लायर पर EPF Act की धारा 7A या अन्य संबंधित धाराओं के तहत जांच चल रही है, तब भी उसे सिर्फ 100 रुपये जुर्माना देकर स्कीम का लाभ मिलेगा. स्कीम में घोषणा से पहले नौकरी छोड़ चुके कर्मचारियों पर EPFO कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बशर्ते सभी योग्य कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया हो और जहां कटौती की गई थी वहां कोई बकाया न हो.

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PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का लाभ भी संभव

जो एंप्लायर पहली बार EPF में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या स्कीम के तहत नई घोषणाएं कर रहे हैं और पात्र भी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ भी मिल सकता है.

श्रम सुविधा पोर्टल पर EPF रजिस्ट्रेशन कैसे करें

यह रजिस्ट्रेशन उन प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य है जहां 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं. सिनेमा हॉल में यह सीमा 5 कर्मचारी है. चाहें तो कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भी एंप्लायर और अधिकांश कर्मचारियों की सहमति से स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल है.

  • श्रम सुविधा पोर्टल shramsuvidha.gov.in पर जाएं.
  • Registration and License टैब पर क्लिक करें.
  • नया अकाउंट बनाएं, ईमेल से एक्टिवेट करें और लॉग इन करें.
  • EPFO Registration चुनें.
  • PAN, पता, स्थापना तिथि, मालिक और कर्मचारियों का विवरण भरें.
  • एड्रेस प्रूफ, सेटअप डेट प्रूफ, लाइसेंस और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • आखिर में eSign या DSC से फॉर्म सबमिट करें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही EPF कोड जारी कर दिया जाएगा.

EPFO की सभी एंप्लायर्स से खास अपील है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और किसी कारण ईपीएफ स्कीम से न जुड़ पाए अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करें.

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