scorecardresearch

EPFO का बड़ा फैसला, अब छुट्टियों की वजह से नहीं अटकेगा EDLI बीमा क्लेम, कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा पूरा हक

EPFO Insurance Rule Change : अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसने लगातार 12 महीने की नौकरी पूरी नहीं की थी, लेकिन उसका औसत PF बैलेंस 50 हजार रुपये से कम था, तो भी उसके परिवार को अब कम से कम 50 हजार रुपये का EDLI लाभ मिलेगा.

EPFO Insurance Rule Change : अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसने लगातार 12 महीने की नौकरी पूरी नहीं की थी, लेकिन उसका औसत PF बैलेंस 50 हजार रुपये से कम था, तो भी उसके परिवार को अब कम से कम 50 हजार रुपये का EDLI लाभ मिलेगा.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
EPFO single window service center, EPFO offices like Passport Seva Kendra, EPFO new rules 2025, PF work in any EPFO office, EPFO reform latest news, Mansukh Mandaviya EPFO announcement, EPFO digital services update, EPF Suvidha Provider details, EPFO claim settlement new system, Inoperative EPF account KYC update, Mission mode KYC EPFO, PF withdrawal from any city, EPFO pilot project Delhi, EPFO citizen centric services, PF account holder benefits EPFO, EPFO fund corpus 28 lakh crore, EPFO interest rate 8.25 percent, EPFO government guarantee, PF for Indians working abroad, EPFO social security coverage India

अगर आखिरी PF कॉन्ट्रीब्यूशन के 6 महीने के भीतर कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत होती है और वह अभी भी एंप्लायर के रोल पर था, तो परिवार को EDLI का पूरा लाभ मिलेगा. (Image: X/@socialepfo)

EPFO Clarifies EDLI Claim Rules; Weekends and Holidays Will Not Break Continuous Service: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईडीएलआई (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme) से जुड़े बीमा दावों को लेकर एक अहम और राहत भरा स्पष्टीकरण जारी किया है. लंबे समय से यह शिकायत सामने आ रही थी कि तकनीकी कारणों, मामूली गैप और छुट्टियों के चलते कर्मचारियों के परिवारों को बीमा लाभ से वंचित किया जा रहा है. इसी बुधवार 17 दिसंबर को जारी सर्कुलर में EPFO ने साफ कर दिया है कि शनिवार-रविवार या अन्य सरकारी छुट्टियों को “नौकरी में ब्रेक” नहीं माना जाएगा और ऐसे मामलों में EDLI का पूरा लाभ दिया जाएगा.

यह निर्देश EPFO ने सभी एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर्स (हेडक्वॉर्टर और जोन) और सभी रीजनल पीएफ कमिश्नर्स को भेजे गए सर्कुलर में जारी किया है. यह स्पष्टीकरण Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 के पैरा 22(3) से जुड़ा है और 29 अप्रैल 2021 व 18 जुलाई 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर दिया गया है.

Advertisment

Also read : बैंक अकाउंट नंबर की जगह 11111111111, बंद ट्रेनिंग सेंटर और एक ही फोटो का कई बार इस्तेमाल, PMKVY में CAG को मिलीं चौंकाने वाली गड़बड़ियां

EPFO के सामने यह बात सामने आई थी कि कई EDLI डेथ क्लेम मामलों में अधिकारियों ने नौकरी के बीच आए छोटे-मोटे अंतराल को “ब्रेक इन सर्विस” मान लिया. नतीजा यह हुआ कि या तो बीमा राशि कम कर दी गई, या फिर परिवार को पूरी तरह अयोग्य घोषित कर दिया गया.

एक अहम उदाहरण में यह पाया गया कि एक कर्मचारी ने एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी जॉइन की और बीच में सिर्फ शनिवार-रविवार आए. लेकिन इन दो छुट्टियों को ही सर्विस में ब्रेक मान लिया गया, जबकि दोनों नौकरियों को जोड़ने पर कर्मचारी ने 12 महीने से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली थी. इसी तकनीकी उलझनों के चलते परिवार को EDLI बीमा लाभ नहीं मिला.

EPFO Insurance Rule Change 1
Photograph: (Image : EPFO)
EPFO Insurance Rule Change 2
Photograph: (Image : EPFO)

EPFO ने स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल 2021 के नोटिफिकेशन के जरिए निरंतर सेवा यानी कंटीन्यूअस सर्विस (continuous service) की अवधारणा इसलिए लाई गई थी ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को तकनीकी आधार पर नुकसान न उठाना पड़े. 18 जुलाई 2025 के संशोधन ने इस सोच को और मजबूत किया है.

Also read : Driving In Dense Fog? घने कोहरे में गाड़ी चलाना है जोखिम भरा, सेफ ड्राइविंग के लिए अपनाएं ये टिप्स

अब नियम साफ हैं

  • अगर एक कंपनी छोड़ने और दूसरी कंपनी जॉइन करने के बीच सिर्फ शनिवार, रविवार, साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, स्थानीय यानी राज्य स्तरीय अवकाश, गजटेड या रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आते हैं, तो इसे सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा.
  • ऐसी छुट्टियों को नौकरी का ही हिस्सा माना जाएगा और सर्विस को लगातार कंटीन्यूअस (continuous) ही गिना जाएगा.
  • एक से अधिक EPF-कवर्ड संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में, 60 दिन तक का गैप होने पर भी उनकी सेवाओं को जोड़कर निरंतर सेवा यानी कंटीन्यूअस सर्विस माना जाएगा.

न्यूनतम बीमा राशि और पात्रता में राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि - 

  • अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसने लगातार 12 महीने की नौकरी पूरी नहीं की थी, लेकिन उसका औसत PF बैलेंस 50 हजार रुपये से कम था, तो भी उसके परिवार को अब कम से कम 50 हजार रुपये का EDLI लाभ मिलेगा.
  • अगर आखिरी PF योगदान के छह महीने के भीतर कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत होती है और वह अभी भी नियोक्ता के रोल पर था, तो परिवार को EDLI का पूरा लाभ मिलेगा.

Also read : Bank Holiday Today or Not? दिसंबर का तीसरा शनिवार है आज, बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे, चेक करें

अधिकारियों को सख्त निर्देश

EPFO ने सभी रीजनल पीएफ कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि EDLI क्लेम प्रोसेस करते समय इन नए नियमों और स्पष्टीकरणों का सख्ती से पालन किया जाए. पुरानी तकनीकी व्याख्या के आधार पर किसी भी परिवार को बीमा लाभ से वंचित न किया जाए.

साथ ही, आईएस डिवीजन (IS Division) को आदेश दिया गया है कि EDLI क्लेम से जुड़े सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल में जरूरी तकनीकी बदलाव तुरंत किए जाएं, ताकि नए नियमों के मुताबिक दावों का निपटारा बिना किसी अड़चन के हो सके.

Epfo Insurance