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who is eligible for gratuity under NPS : सरकार ने यह भी बताया कि किन स्थितियों में कर्मचारी को ग्रेच्युटी या डेथ ग्रैच्युटी नहीं मिलेगी. (AI Image)
NPS Gratuity Eligibility Explained : नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रैच्युटी पेमेंट पर अगर किसी तरह का कनफ्यूजन है तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी ऑफिस मेमोरैंडम पर ध्यान देना चाहिए. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने साफ किया है कि ग्रैच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए. सरकार ने यह भी बताया कि किन स्थितियों में कर्मचारी को ग्रेच्युटी या डेथ ग्रैच्युटी नहीं मिलेगी. यह स्पष्टीकरण कई सवालों और RTI आवेदनों के जवाब में जारी किया गया था.
1. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या होती है?
यह राशि नौकरी से रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी को दी जाती है. इसके लिए कम से कम 5 साल की सेवा पूरी होना जरूरी है.
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हिसाब इस तरह किया जाता है : हर 6 महीने की पूरी सेवा पर = 1/4 महीना बेसिक पे + डीए
ग्रैच्युटी राशि के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है.
अगर किसी ने 33 साल या उससे ज्यादा सेवा की है, तो उसे 16.5 गुना बेसिक पे + डीए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है, लेकिन अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये (Gratuity Corpus) है.
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2. डेथ ग्रैच्युटी क्या होती है?
यह एकमुश्त राशि है, जो ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार या नॉमिनी व्यक्ति को दी जाती है।
इसके लिए कर्मचारी की सेवा की कोई न्यूनतम अवधि जरूरी नहीं है, यानी एक दिन की नौकरी के बाद भी यह लाभ मिलता है.
डेथ ग्रैच्युटी का फॉर्मूला (कर्मचारी की सेवा अवधि के अनुसार)
1 साल से कम सेवा : 2 गुना वेतन
1 से 5 साल सेवा : 6 गुना वेतन
5 से 11 साल सेवा : 12 गुना वेतन
11 से 20 साल सेवा : 20 गुना वेतन
20 साल से अधिक सेवा : हर 6 महीने पर आधा महीना वेतन
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कब मिलती है ग्रैच्युटी?
सरकार ने बताया कि NPS वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को ग्रैच्युटी तभी मिलेगी जब उसके साथ निम्न में से कोई स्थिति हो:
1. सुपरऐन्युएशन (सेवानिवृति की उम्र पूरी होना) पर रिटायर होना या फिर मेडिकल आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य घोषित होकर रिटायर होना.
2. निर्धारित उम्र से पहले रिटायर होना. अगर कर्मचारी को Rule 56 (फंडामेंटल रूल्स 1922) या Rule 12 (एनपीएस रूल्स 2021) के तहत समय से पहले रिटायर किया जाता है, तो भी वह ग्रैच्युटी के लिए पात्र है.
3. विभाग में पद खत्म होना. अगर कर्मचारी को उसके विभाग में सरप्लस घोषित कर दिया जाता है और वह स्वैच्छिक रिटायरमेंट योजना चुनता है, तो उसे भी ग्रैच्युटी मिलेगी.
4. किसी दूसरी सरकारी सेवा/पद में समायोजित किया जाना. अगर कर्मचारी को किसी केंद्रीय/राज्य सरकार या सरकारी कंपनी में समायोजित किया जाता है, तो उसे भी ग्रैच्युटी मिलेगी. इस स्थिति में उसे हर 6 महीने की पूरी सेवा पर 1/4 हिस्सा वेतन के बराबर ग्रैच्युटी मिलेगी, अधिकतम 16.5 गुना वेतन तक.
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कब नहीं मिलेगी ग्रैच्युटी?
सरकार ने Rule 17 (एनपीएस ग्रेच्युटी रूल्स 2021) के अनुसार बताया कि किन परिस्थितियों में कर्मचारी की पिछली सेवा जब्त मानी जाएगी और ग्रैच्युटी नहीं मिलेगी.
1. नौकरी से इस्तीफा देने पर. अगर कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है, और उसका इस्तीफा सार्वजनिक हित में वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है, तो उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी. उसे ग्रैच्युटी नहीं मिलेगी.
2. इस्तीफा देकर दूसरी मंजूर सरकारी नौकरी लेना. अगर कर्मचारी सही अनुमति लेकर सरकार में ही दूसरी नौकरी लेने के लिए इस्तीफा देता है, तो उसकी पिछली सेवा जब्त नहीं होती, और ग्रैच्युटी बनी रहती है.
3. Rule 32 के तहत इस्तीफा दिया गया तो तो भी पिछली सेवा जब्त नहीं होगी.
क्या है Rule 32
रूल 32 कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी या कॉर्पोरेशन या संस्थान में शामिल होता है जो पूरी या अधिकतर हिस्सेदारी से केंद्र या राज्य सरकार के अधीन/नियंत्रण में हो, तो उसे उस दिन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा, जिस दिन वह नए संगठन में एब्जॉर्ब हुआ.
ऐसी स्थिति में कर्मचारी को रिटायरमेंट ग्रैच्युटी मिलेगी, जो उसकी योग्य सेवा और आखिरी प्राप्त वेतन के आधार पर तय होगी.
कुल मिलाकर रूल 17 कहता है कि सामान्य इस्तीफा देने पर कर्मचारी की पुरानी सेवा खत्म हो जाती है. लेकिन रूल 32 और दूसरी सरकारी नौकरी के लिए दिया गया इस्तीफा में कर्मचारी की पुरानी सेवा रद्द नहीं होती, और वह रिटायरमेंट लाभ, जैसे ग्रेच्युटी, पाने का हकदार रहता है.
साधारण इस्तीफा = सेवा लाभ खत्म
तकनीकी इस्तीफा या सरकारी नियंत्रित संस्था में एब्जॉप्शन = सेवा सुरक्षित + ग्रेच्युटी का हक
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