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NPS एकाउंट ‘फ्रीज’ होने पर क्या करें? खाते को फिर से चालू करने की क्या है प्रॉसेस, कितनी देनी होगी पेनाल्टी?

What to do if NPS account is frozen: NPS एकाउंट में हर साल मिनिमम एमाउंट जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका खाता ‘इनएक्टिव’ हो सकता है. खाते को दोबारा ऑपरेट करने के लिए उसे री-एक्टिवेट करना होगा.

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How to reactivate NPS account: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के खाते में हर साल मिनिमम एमाउंट जमा करना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका एकाउंट ‘फ्रीज’ (freeze) या ‘इनएक्टिव’ (inactive) हो सकता है

How to reactivate your frozen NPS account: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के खाते में हर साल मिनिमम एमाउंट जमा करना जरूरी है. अगर आपने किसी साल तय रकम जमा नहीं की, तो आपका एनपीएस एकाउंट ‘फ्रीज’ (freeze) या ‘इनएक्टिव’ (inactive) हो सकता है. ऐसा होने पर आपको एकाउंट ऑपरेट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप सही प्रक्रिया का पालन करके अपने खाते को बड़ी आसानी से फिर से चालू कर सकते हैं. 

NPS खाते में मिनिमम डिपॉजिट के नियम 

NPS खाते दो तरह के होते हैं – टियर 1 (Tier I) और टियर 2 (Tier II). एनपीएस की सदस्यता के लिए टियर 1 खाता खोलना जरूरी है. इसके बाद सदस्य चाहे तो टियर 2 खाता भी खोल सकता है. टियर 1 खाते में साल में कम से कम 1000 रुपये जमा करना जरूरी है. एक बार में कम से कम 500 रुपये जमा किए जा सकते हैं. वहीं टियर 2 खाता खोलते समय कम से कम 1000 रुपये और उसके बाद एक बार में कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं. लेकिन इसमें सालाना कंट्रीब्यूशन की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है. 

NPS खाता कब फ्रीज़ हो सकता है? 

अगर किसी सब्सक्राइबर ने अपने एनपीएस के टियर 1 खाते में पूरे साल के दौरान मिनिमम डिपॉजिट की रकम जमा नहीं की, तो उसका खाता फ्रीज़ हो जाता है. यानी टियर 1 खाते में हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर खाता लॉक या फ्रीज़ हो सकता है, जिसे आप सही प्रक्रिया का पालन करके फिर से एक्टिव कर सकते हैं. 

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NPS एकाउंट को कैसे करें फिर से शुरू?

मिनिमम एमाउंट जमा न किए जाने की वजह से फ्रीज किए गए एनपीएस खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए सब्सक्राइबर को सालाना कंट्रीब्यूशन की पूरी रकम के अलावा 100 रुपये पेनाल्टी भी देनी पड़ती है. इस प्रॉसेस को ऑफलाइन तरीके से पूरा करने के लिए आपको प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के पास जाकर एक फॉर्म भरकर कंट्रीब्यूशन और पेनाल्टी के पैसे जमा करने होंगे. यहां पीओपी का मतलब है वो सर्विस प्रोवाइडर जिसके जरिए आपने अपना एनपीएस खाता खुलवाया था या जहां जाकर आप अपने एनपीएस खाते में अपने पैसे जमा करते हैं. 

एकाउंट फिर से एक्टिव करने का ऑनलाइन तरीका  

अगर आपने अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोला था और वैसे ही ऑपरेट भी करते हैं तो फ्रीज़ हो गए खाते को फिर से चालू करने का काम भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको eNPS पोर्टल पर जाना होगा. होमपेज पर जाकर कंट्रीब्यूशन (Contribution) के पेज पर क्लिक करें. इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर अपना परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (PRAN) और जन्म की तारीख (Date of Birth) देकर आप अपना बकाया कंट्रीब्यूशन और पेनाल्टी जमा कर सकते हैं. 

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कितनी देनी होगी पेनाल्टी?

फ्रीज हो चुके खाते को फिर से शुरू करने के लिए 100 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ती है. लेकिन स्वावलंबन योजना के तहत सब्सक्राइब करने वाले एकाउंट होल्डर्स को पेनाल्टी के तौर पर सिर्फ 25 रुपये ही देने होंगे. खाता फिर से शुरू करते समय 100 रुपये की पेनाल्टी के साथ मौजूदा साल के लिए कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे. ये पैसे जमा होने का ईमेल मिलने के बाद आप अपने कंट्रीब्यूशन की बाकी रकम भी जमा कर सकते हैं. NPS एक ऐसी सरकारी स्कीम है, जिसमें नियमित निवेश करने पर आप पेंशन के साथ ही साथ एक बढ़िया कॉर्पस फंड का इंतजाम भी कर सकते हैं.

First published on: 20-12-2022 at 18:34 IST

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