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PAN Retrieval Using Aadhaar : आधार की मदद से घर बैठे निकाला जा सकता है PAN नंबर (Image Courtesy : IT Dept X Post)
PAN Retrieval Using Aadhaar: कई बार टैक्सपेयर्स के साथ ऐसा होता है कि वे पैन कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं और बार-बार इस्तेमाल नहीं होने की वजह से PAN नंबर भी याद नहीं रहता. लेकिन जब बैंक, नौकरी, इनकम टैक्स रिटर्न या किसी सरकारी काम में अचानक पैन नंबर मांगा जाए, तब परेशानी बढ़ जाती है. इसी आम समस्या को लेकर हाल ही में एक टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इनकम टैक्स इंडिया से सवाल पूछा, जिसके जवाब में आयकर विभाग ने आधार की मदद से पैन नंबर खोजने का आसान तरीका बताया है.
PAN भूलने वाले यूजर का सवाल
यूजर ने पूछा था कि उसे अपना PAN नंबर याद नहीं है और पैन कार्ड भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में क्या आधार कार्ड की मदद से पैन नंबर दोबारा निकाला जा सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने क्या जवाब दिया?
इस सवाल के जवाब में इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया कि पैन नंबर भूल जाने या पैन कार्ड गुम हो जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी हालत में आयकर विभाग की ओर से तय प्रॉसेस को फॉलो करके अपना पैन नंबर हासिल किया जा सकता है.
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक टैक्सपेयर्स अपने लोकल जूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर यानी AO से संपर्क कर सकते हैं. AO आपकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर सही गाइडेंस और जरूरी मदद दे सकते हैं.
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घर बैठे ऑनलाइन कैसे खोजें PAN
अगर आप आयकर विभाग के ऑफिस नहीं जाना चाहते, तो भी अपना पैन नंबर हासिल कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक डिजिटल ऑप्शन भी बताया है. इसके तहत टैक्सपेयर्स को कुछ जरूरी दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजने होते हैं.
आपको अपने जन्म की तारीख का प्रमाण, पते का प्रमाण और आधार कार्ड की साफ, रंगीन स्कैन कॉपी भेजनी होगी. ये सभी दस्तावेज नीचे दिए गए आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल करने होते हैं:
adg1.systems@incometax.gov.in
jd.systems1.1@incometax.gov.in
इन दस्तावेजों के आधार पर विभाग आपकी पहचान वेरिफाई करेगा और इसके बाद आपका PAN नंबर उपलब्ध करा दिया जाता है. इस प्रॉसेस में किसी भी तरह से फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं होती, जो मौजूदा डिजिटल दौर में काफी सुविधाजनक है.
Aadhaar - PAN लिंकिंग का फायदा
यह पूरा मामला दिखाता है कि किस तरह आधार आज भारत के टैक्स सिस्टम और दूसरी सरकारी सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है. PAN और Aadhaar के लिंक होने से न सिर्फ पैन रिकवरी आसान होती है, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, वित्तीय लेन-देन पर नजर रखना और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी आसान हो जाता है.
Dear @GANESHD88577461,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 23, 2025
For retrieval of your PAN details, you may contact your jurisdictional AO. Alternatively, please email clear, color-scanned copies of your DoB-proof, Address-proof & Aadhaar, at adg1.systems@incometax.gov.in & jd.systems1.1@incometax.gov.in.
परेशानी से बचने के लिए क्या करें ?
इनकम टैक्स विभाग की सलाह है कि टैक्सपेयर्स अपने PAN और Aadhaar Card की कॉपी सुरक्षित जगह पर जरूर रखें. डिजिटल कॉपी बनाकर ईमेल या क्लाउड में सेव रखना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे पैन गुम होने या नंबर भूलने की स्थिति में परेशानी से बचा जा सकता है.
अगर किसी को PAN दोबारा निकालने में दिक्कत आ रही है, तो उसे इनकम टैक्स विभाग की बताई प्रॉसेस को ही फॉलो करना चाहिए, ताकि सही और सुरक्षित तरीके से जानकारी मिल सके.
PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन
आपको याद दिला दें कि सरकार ने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख (Last Date To Link Pan Aadhaar) 31 दिसंबर 2025 तय की है. यह डेडलाइन खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका PAN कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के आधार पर जारी किया गया था.
अगर इस डेडलाइन के भीतर PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है. इसका असर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, टैक्स रिफंड मिलने और बैंक या अन्य वित्तीय लेन-देन पर पड़ सकता है.
PAN-Aadhaar लिंकिंग का काम ऑनलाइन, SMS के जरिए या अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर की जा सकती है. ध्यान रखना जरूरी है कि PAN और Aadhaar में नाम, जन्म की तारीख और जेंडर जैसी जानकारियां एक जैसी हों, वरना लिंकिंग में दिक्कत आ सकती है. समय पर लिंक न करने पर ज्यादा TDS या पेनल्टी भी लग सकती है.
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