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Income Tax Refund Delay : इनकम टैक्स रिफंड में देरी की क्या हो सकती है वजह? घर बैठे ऐसे चेक करें अपने ITR का स्टेटस

Income Tax Refund Delay: इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देर? क्या है वजह? घर बैठे PAN कार्ड से चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, जानें कहां अटका है आपका पैसा.

Income Tax Refund Delay: इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देर? क्या है वजह? घर बैठे PAN कार्ड से चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, जानें कहां अटका है आपका पैसा.

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Viplav Rahi
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Income Tax Refund Status Check Online using PAN Card on Income Tax Portal

Income Tax Refund Delay : घर बैठे आसानी से चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस. (AI Generated Image)

Income Tax Refund Delay Reasons and Status Check : साल भर टैक्स कटवाने वाले टैक्सपेयर्स को जब रिफंड मिलता है तो अपनी ही कमाई वापस मिलने की खुशी होती है. लेकिन अगर रिफंड लेट हो जाए, तो बेचैनी बढ़ जाती है. लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस देरी की कई वजहें हो सकती हैं. अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे ही अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड किन्हें मिलता है?

आसान भाषा में कहें तो अगर आपको जितना टैक्स देना चाहिए था, उससे ज्यादा टैक्स कट गया है, तो वो अतिरिक्त रकम सरकार आपको इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के रूप में वापस करती है. हो सकता है ये ज्यादा टैक्स TDS, एडवांस टैक्स (Advance Tax) या किसी और तरीके से काटा गया हो. लेकिन आपको रिफंड तभी मिलेगा अगर आपने रिटर्न फाइल (Itr Filing) का सही ढंग से पूरा किया होगा. 

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कितने समय में आना चाहिए ITR रिफंड?

आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) होने के लगभग 4-5 हफ्ते के भीतर इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए. लेकिन कई बार इस प्रोसेस में कुछ अधिक वक्त भी लग जाता है. अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो स्टेटस चेक करना जरूरी है.

घर बैठे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. बस मोबाइल या लैपटॉप पर नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं : 

1. PAN कार्ड के जरिए e-Filing पोर्टल पर स्टेटस चेक करें

  • इनकम टैक्स विभाग की ITR e-Filing वेबसाइट (incometax.gov.in) खोलें.

  • अपने पैन और पासवर्ड (PAN + Password) डालकर वेबसाइट पर लॉगिन (Login) करें

  • Home Page पर जाकर → e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर क्लिक करें

  • यहां आपको एसेसमेंट इयर (Assessment Year) के हिसाब से आपके रिटर्न और रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा.

2️. TIN वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस 

  • TIN की वेबसाइट (tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html) पर जाएं.

  • PAN और Assessment Year भरें

  • Proceed पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस जानें

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अलग-अलग ITR स्टेटस का मतलब 

रिफंड का स्टेटस चेक करते समय पोर्टल पर अलग-अलग जानकारी दिखती है. उनका मतलब जानना जरूरी है:

  • Submitted and pending for e-verification - अगर आपको चेक करने पर ये संदेश लिखा मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न फाइल किया है, लेकिन e-verify नहीं किया. काम आधा अधूरा है. पहले इसे पूरा करें.

  • Successfully e-verified – इसके मतलब है कि रिटर्न सबमिट तो हो गया है, लेकिन अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है.

  • Processed – इसका मतलब है अब आपका आईटीआर प्रॉसेस हो चुका है और रिफंड कभी भी आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है.

  • Defective – इसका मतलब ये है कि आपके रिटर्न में कोई गलती है. ऐसा होने पर आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिलेगा, जिसका समय पर जवाब देना जरूरी है, वरना ITR रिजेक्ट हो सकता है.

  • Case transferred to AO – इसका मतलब ये है कि आपका केस एसेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) के पास चला गया है. AO आपके रिटर्न को प्रॉसेस करने के लिए आपसे और जानकारी मांग सकते हैं.

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कहीं इन कारणों से तो नहीं अटका है आपका रिफंड?

अगर आपके रिफंड स्टेटस में किसी कमी का जिक्र नहीं है, फिर भी पैसे अब तक नहीं आए, तो इसके पीछे कुछ आम वजहें ये हो सकती हैं:

  • इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपने जिस बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है, उसका प्री-वैलिडेशन होना जरूरी है. अगर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडिटेड (Pre-Validated) नहीं है, तो रिफंड में देर हो सकती है.

  • PAN और बैंक खाते में नाम अलग-अलग हो यानी नाम मैच नहीं हो, तो भी रिफंड का पेमेंट फेल हो जाता है.

  • अगर आपके अकाउंट डिटेल में दिया गया बैंक ब्रांच का IFSC कोड गलत हो, तो भी रिफंड जमा नहीं होता. कई बार बैंक ब्रांच बदलने या दो ब्रांच के मर्ज यानी विलय होने पर IFSC कोड बदल जाता है.

  • अगर आपने ITR में जो अकाउंट डिटेल पहले से दिया हुआ है, वो अब बंद हो चुका है या ऑपरेशन में नहीं है तो भी रिफंड रुक जाएगा.

  • सरकार ने पैन-आधार को लिंक करना (PAN-Aadhaar Linking) को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए पैन-आधार लिंकिंग ना होना पर भी कई रिफंड अटक जाते हैं.

रिफंड पाने के लिए आपको इस तरह की किसी कमी को दूर करना होगा. कई बार रिफंड आने में देरी होती है, लेकिन कारण जाने बिना परेशान होना ठीक नहीं है. अगर पोर्टल पर कोई इश्यू दिख रहा है तो उसे ठीक कर दें. और अगर सब कुछ सही है, तो बस थोड़ा समय और दें.

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