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PAN नहीं तो FD पर लगेगा दोगुना टैक्स, नहीं ले पाएंगे TDS का रिफंड, क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट

TDS on FD Interest Income: बैंक में आपने पैन की डिटेल नहीं दी है तो एफडी से हाऐने वाली ब्याज आय पर टीडीएस 10 फीसदी की जगह 20 फीसदी कटेगा.

PAN for FD
FD Investment: अगर एफडी में निवेश किया है, तो ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ता है.

PAN is Mandatory to Book FD: अगर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड (PAN) और आधार कार्ड (Aadhar Card) की लिंकिंग नहीं कराते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाला रिटर्न बिगड़ जाएगा. वहीं 50,000 रुपये से ज्यादा की एफडी भी आप बुक नहीं कर पाएंगे. इसलिए एफडी के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है. लेकिन 31 मार्च तक आपने लिंकिंग पूरी नहीं की तो आपका पैन काड्र इनएक्टिव यानी इनवैलिड मान लिया जाएगा. यानी भले ही आपके पास पैन कार्ड है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

असल में पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. अब 30 जून 2023 तक 1000 रुपये जुर्माना देकर आप लिंक कर सकते हैं. बिना जुर्माने लिंकिंग की डेट 30 जून 2022 था.

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FD के लिए क्यों जरूरी है PAN

एफडी अकाउंट खोलने के लिए PAN तब जरूरी है जब आप 50,000 रुपये से अधिक या एक फाइनेंशियल में 5 लाख रुपये से अधिक का टाइम डिपॉजिट करते हैं. यह एफडी एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक में, डाकघर में या एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में कने पर PAN जरूरी होगा.

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PAN नहीं तो TDS 10% से बढ़कर 20%

अगर आपने एफडी में निवेश किया है, तो आपको ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के मुताबिक अगर एफडी पर एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटता है. लेकिन अगर बैंक में आपने पैन की डिटेल नहीं दी है तो यह कटौती 20 फीसदी होगी. बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ छूट मिली है और एफडी पर 50,000 रुपये का ब्याज टैक्स फ्री है. आपकी एफडी के ब्याज पर कितना टीडीएस कटा है, इसे जानने के लिए फॉर्म 16A देखा जाता है. एफडी के तिमाही ब्याज का सर्टिफिकेट बैंक जारी करता है जिसमें आप टीडीएस कटौती के बारे में पता लगा सकते हैं.

TDS सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा

CBDT सर्कुलर नंबर 03/11 के मुताबिक पैन न होने पर TDS सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. अगर एफडी के ब्याज पर आपका टीडीएस कट गया है तो उसे पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. चूंकि आपने बैंक में पैन जमा नहीं कराया है, इसलिए बैंक जब टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें ‘पैन नॉट एवलेबल’ दिखाएगा. ऐसे में एफडी पर जो टीडीएस कटा है, वह फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा. इस स्थिति में आप टीडीएस क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते.

First published on: 28-03-2023 at 15:35 IST

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