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PAN Aadhaar Link Last Date : ITR, PAN-Aadhaar लिंकिंग समेत कई अहम डेडलाइन दिसंबर के महीने में हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है. (Image : FE File)
December Main Kaun Kaun si Deadline Hai: दिसंबर का महीना शुरू होते ही कई तरह की टैक्स और दस्तावेज़ों से जुड़ी डेडलाइन सामने आ जाती हैं. अगर आपने ITR फाइलिंग, PAN-Aadhaar लिंकिंग या एडवांस टैक्स जैसे जरूरी कामों को अभी तक पूरा नहीं किया है, तो अब वक्त है इन्हें समय पर निपटाने का. थोड़ा ध्यान और समय निकालकर आप न सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी दुरुस्त रख सकते हैं.
टैक्स ऑडिट केस : ITR भरने की नई तारीख
टैक्स ऑडिट वालों के लिए इस साल सरकार ने राहत दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है. यह राहत उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके मामले सेक्शन 139(1) के एक्सप्लनेशन 2 के क्लॉज (a) में आते हैं.
इस अतिरिक्त समय का फायदा उठाकर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की कमियों को ठीक कराया जा सकता है और रिटर्न को बिना जल्दबाजी के सही तरीके से फाइल किया जा सकता है.
ITR Deadline December : 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी मौका
अगर किसी वजह से आप तय समय में ITR फाइल नहीं कर पाए तो भी आपके पास एक और मौका है. सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) फाइल किया जा सकता है. हालांकि ऐसा करते समय आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. लेकिन बिलेटेड रिटर्न भरकर आप टैक्स कंप्लायंट बने रह सकते हैं.
FY 2024-25 के लिए बिलेटेड ITR जमा करने की आखिरी तारीख (ITR Deadline) 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. यानी अब भी समय है, लेकिन देरी करने पर जुर्माना और ब्याज बढ़ सकता है, इसलिए इसे समय रहते पूरा करना बेहतर है.
PAN-Aadhaar Linking : अब 31 दिसंबर 2025 तक
अगर आपने अपना PAN उस आधार एनरोलमेंट ID के जरिए जारी करवाया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से पहले का है, तो आपको अपने PAN को आधार से लिंक करना जरूरी है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इसकी डेडलाइन (Last Date To Link Pan Aadhaar) बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है.
पैन डि-एक्टिवेट होने के रिस्क से बचने के लिए इस काम को आखिरी दिन तक टालने की बजाय जल्द निपटाने में ही समझदारी है.
एडवांस टैक्स समेत कई और डेडलाइन
दिसंबर में टैक्स से जुड़े कई और कामों की भी डेडलाइन आ रही है. इनमें एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भी शामिल है, जिसे असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जमा करना जरूरी है.
इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण डेडलाइन हैं:
Form 27C में नवंबर 2025 के डिक्लेरेशन अपलोड करने की अंतिम तारीख.
नवंबर 2025 के लिए Form 24G जमा करने की समय-सीमा.
अक्टूबर 2025 में कटे TDS के लिए TDS Certificates जारी करने की तारीखें (सेक्शन 194S, 194-IA, 194-IB, 194M).
नवंबर 2025 के लिए Form 3BB फाइल करने की डेडलाइन.
नवंबर 2025 की क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन से जुड़े स्टेटमेंट की तारीख.
इंटरनेशनल ग्रुप की भारतीय इकाइयों के लिए Form 3CEAD जमा करने की डेडलाइन भी दिसंबर में है, खासकर जब पैरेंट कंपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए बाध्य नहीं है.
ये सभी तारीखें टैक्स कंप्लायंस बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. एक भी डेडलाइन छूटने पर आपको पेनल्टी, नोटिस या प्रोसेसिंग में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
समय पर काम निपटा कर परेशानी से बचें
दिसंबर साल का वह महीना है जब लोग त्योहार और नए साल की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं. ऐसे में टैक्स से जुड़े काम कई बार पीछे छूट जाते हैं. लेकिन याद रखें कि ये सभी डेडलाइन आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड और टैक्स प्रोफाइल को सही रखने के लिए बेहद जरूरी हैं. इसलिए समय रहते सभी काम पूरे कर लें ताकि नए साल का स्वागत बेफिक्र होकर किया जा सके.
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