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Ladaki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना की ई-केवाईसी के लिए बचे हैं 5 दिन से भी कम, जल्द निपटा लें जरूरी काम

Majhi Ladaki Bahin Yojana e-KYC Deadline : महाराष्ट्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई माझी लाडकी बहीण योजना के तहत लाभार्थियों की जांच और पहचान वेरीफिकेशन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.

Majhi Ladaki Bahin Yojana e-KYC Deadline : महाराष्ट्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई माझी लाडकी बहीण योजना के तहत लाभार्थियों की जांच और पहचान वेरीफिकेशन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.

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FE Hindi Desk
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Ladaki bahin Yojana 16 17 th installment

महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़ी 2.43 करोड़ पात्र महिलाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है और तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर लाभ अटक सकता है. (ScreenShots : X/@InfoNandurbar)

Majhi Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline on December 31, How to Check Status Online :  अगर आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी हैं और अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. योजना से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अब समय तेजी से खत्म हो रहा है. महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़ी करीब 2.43 करोड़ पात्र महिलाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है और तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर लाभ अटक सकता है.

महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई माझी लाडकी बहीण योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की जांच और पहचान वेरीफिकेशन के लिए ई-केवाईसी के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है. महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय पाटिल (Sanjay Patil) ने एक सरकारी प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए लाभार्थियों के पास अब बहुत कम समय बचा है.

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योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का मकसद राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, परिवार और समाज में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना और पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है. सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.

अनाथ, तलाकशुदा और एकल महिलाओं के लिए खास निर्देश

सरकारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि जो पात्र महिलाएं अनाथ हैं, जिनके पिता जीवित नहीं हैं, जिनके पति का निधन हो चुका है या जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें अपनी स्वयं की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. इसके बाद उन्हें अपने पिता या पति का आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या माननीय न्यायालय का आदेश की सत्यापित प्रति 31 दिसंबर 2025 तक संबंधित आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा करनी होगी.

गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका

जिन लाभार्थी महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन विकल्प चुनते समय कोई गलती हो गई है, उन्हें भी राहत दी गई है. ऐसी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक वेब पोर्टल पर दोबारा जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर अपनी गलतियों को सुधार सकती हैं. यह सुधार का अंतिम अवसर होगा और इसके लिए लाभार्थियों को खुद पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.

क्या है माझी लाडकी बहिण योजना?

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की. 28 जून 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है. अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.

e-KYC क्यों है जरूरी और इसकी अंतिम तारीख?

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में पात्र महिलाओं का लाभ न रुके, इसके लिए e-KYC अनिवार्य की गई है. तकनीकी या दस्तावेजी गलतियों के कारण किसी महिला को योजना से बाहर न होना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने e-KYC की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है.

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है और किसी भी पात्र महिला को इससे वंचित नहीं किया जाएगा. योजना के अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों से हैं, जहां e-KYC के दौरान कई गलतियां सामने आई थीं और सुधार की बड़ी संख्या में मांग आई थी, इसलिए सरकार ने यह अंतिम अवसर दिया है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों के पति या पिता जीवित नहीं हैं, उनके लिए पोर्टल पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2.63 करोड़ आवेदनों में से 2.43 करोड़ महिलाएं पात्र पाई गई हैं, जबकि जांच में करीब 8,000 सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को अपात्र मानते हुए वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है.

अन्य योजनाओं और विभागों के डेटा के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन लगातार जारी है. विभाग सभी जिलों में 13 मानकों के आधार पर e-KYC लागू कर रहा है, ताकि भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुचारु और सही पात्र महिलाओं तक सीमित रह सके.

सिर्फ 10 स्टेप में पूरी करें अपनी e-KYC

सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in जाएं

  • होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें. इसके बाद e-KYC फॉर्म खुलेगा.
  • फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. सहमति (Consent) दें और Send OTP पर क्लिक करें.
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर Submit करें.
  • सिस्टम जांच करेगा कि आपकी e-KYC पहले से हुई है या नहीं.
  • अगर पहले से हुई है, तो संदेश आएगा. “आपकी e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है.”
  • अगर नहीं हुई है, तो सिस्टम जांचेगा कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं.
  • पात्रता मिलने पर अगला स्टेप खुलेगा. अब पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. OTP प्राप्त कर Submit करें.
  • अब अपनी जाति श्रेणी (Caste Category) चुनें और दो घोषणाएं करें. पहला - परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा है और दूसरा - परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है.
  • चेक बॉक्स टिक करें और Submit बटन दबाएं.
  • अंत में स्क्रीन पर संदेश आएगा. “Success – आपकी e-KYC जांच सफलतापूर्वक पूरी हो गई है.”

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

  • आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए.
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं, तथा परिवार में केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी.
  • आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है.
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे भी पात्र हैं.

कौन सी महिलाएं योजना के लिए नहीं हैं पात्र

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी –

  • जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है.
  • जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है.
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है. हालांकि संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे पात्र हैं.
  • जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना से 1500 रुपये या अधिक प्रतिमाह सहायता पा रही हैं.
  • जिनके परिवार में सांसद, विधायक, या सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हैं.
  • जिनके परिवार के नाम पर ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन पंजीकृत है.

कैसे करें अप्लाई

माझी लाडकी बहीण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं.

  • ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आईं हैं, तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करिए.यहां आधार कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर और पते का ब्योरा भरें. इस दौरान नया पासवर्ड भी भरने के लिए कहा जाएगा.
  • ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के पहले फेज में भरा गया ये पासवर्ड भविष्य हर लॉगइन के समय मांगा जाएगा. ऐसे में आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड भरें. चेक बॉक्स पर क्लिक कर कैप्चा कोड भरें और साइनअप बटन पर क्लिक कर दें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.
  • मांगी गई डिटेल और डाक्यूमेंट की मदद से एप्लिकेशन फार्म भरें. सफलता पूर्वक फार्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. जिससे अपने एप्लिकेशन स्टेट को देख सकते हैं.

जो महिलाएं स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए आवेदन की सुविधा निम्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है.

  • आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेविका, आशा कार्यकर्ता, वार्ड ऑफिसर, आपले सरकार सेवा केंद्र आदि.
  • आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • आवेदन में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार सही भरना आवश्यक है.

किन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए.
  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र या 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.
  • यदि महिला महाराष्ट्र से बाहर जन्मी है तो पति के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे (जैसे 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी).
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • पीले या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.
  • सफेद राशन कार्ड वालों या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आय प्रमाणपत्र देना होगा.
  • नवविवाहित महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.
  • आधार लिंक बैंक खाता.
  • स्वघोषणा पत्र और लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो.
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