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Jeevan Pramaan : सरकारी पेंशन लेने वाले लोगों को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे. (Image: X/_DigitalIndia)
How to Submit Jeevan Pramaan or Life Certificate from Overseas: सरकारी पेंशनर्स को हर महीने बिना रुकावट पेंशन मिलती रहे, इसके लिए उन्हें साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है. यह प्रक्रिया पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर महीने में पूरी करनी है. 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स की सहूलियत के लिए यह प्रासेस पहले ही शुरू हो जाती है; वे 1 अक्टूबर से ही यह प्रमाण पत्र जमा करते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट देने का मतलब होता है कि पेंशनर यह साबित करे कि वह अभी जीवित है. इससे सरकार धोखाधड़ी वाले पेंशन क्लेम रोक पाती है. लेकिन जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, वे क्या करें? सरकार ने ऐसे प्रवासी पेंशनरों को याद दिलाया है कि वे बिना भारत आए आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, और इसके कई सरल तरीके उपलब्ध हैं. पेंशन और पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoP&PW) ने विदेश में रहने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशन वालों के लिए प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं.
विदेश में रह रहे लोग कैसे जमा कर सकते हैं अपना जीवन प्रमाण?
अगर आपकी पेंशन किसी ऐसे बैंक के जरिए आती है जो RBI एक्ट, 1934 की सेकेंड शेड्यूल में शामिल है, तो आपको खुद भारत आकर लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ उसी बैंक का अधिकृत अधिकारी आपका लाइफ सर्टिफिकेट साइन कर सकता है. उसके साइन किए हुए लाइफ सर्टिफिकेट को भारत में आपकी पेंशन जारी रखने के लिए मान्य कर लिया जाएगा.
अथॉराइज्ड एजेंट भी मदद कर सकते हैं
अगर कोई पेंशनर या परिवार पेंशन पाने वाला व्यक्ति विदेश में रहता है और भारत में उसका कोई अधिकृत एजेंट है, तो वह एजेंट उसकी तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है. इस सर्टिफिकेट पर भारत में मौजूद किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंक अधिकारी या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के सिग्नेचर होने चाहिए.
एम्बेसी या कॉन्सुलेट भी लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं
जो NRI पेंशनर भारत नहीं आ सकते, वे अपने देश में मौजूद भारतीय दूतावास, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट से भी लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. वहाँ के अधिकारी आपके पासपोर्ट या PPO की फोटो से आपकी पहचान वेरिफाई करके लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं.
अगर एम्बेसी जाना संभव न हो
अगर किसी पेंशनर की तबीयत ऐसी है कि वह भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट नहीं जा सकता, तो भी चिंता की बात नहीं है. वे जरूरी कागज़ात डाक से भेज सकते हैं और साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिसमें लिखा हो कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते. भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट ऐसे पेंशनरों की मदद कर पूरी प्रक्रिया पूरी करा देता है.
सरकार के सर्कुलर में बताया गया है कि इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश में रहने वाले किसी भी पेंशनर को अपनी पेंशन जारी रखने में कोई दिक्कत न आए.
इसलिए अगर आप विदेश में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनर हैं या परिवार पेंशन पाने वाले हैं, तो इस नवंबर अपना लाइफ सर्टिफिकेट इन आसान विकल्पों में से किसी एक तरीके से अवश्य जमा करें, ताकि आपकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे.
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