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Jeevan Pramaan or Life certificate : समय पर पेंशन मिलती रहे इसके लिए हर पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण जमा करना जरूरी है. इसकी डेडलाइन 30 नवंबर है. (Image: X/@NICMeity)
How to Submit Jeevan Pramaan Without a Smartphone and Avoid Pension Delays: हर पेंशनर को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना पड़ता है ताकि पेंशन समय पर मिलती रहे. सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है जिससे लोग मोबाइल से घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकें. लेकिन कई बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन नहीं होता या फिर मोबाइल ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें उन्हें समझ नहीं आतीं. ऐसे लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है.
मोबाइल नहीं चलाना आता? फिर भी ऐसे बन जाएगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट
भारत सरकार के नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने साफ कहा है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं. आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं.
No Smartphone? No Problem!
— NIC (@NICMeity) November 14, 2025
You can still generate #DigitalLifeCertificate (#JeevanPramaan)
✅ Visit nearest Post Office, Bank, or any Pension Office
✅ Complete Biometric Authentication
✅ Get your DLC hassle-free!
Empowering pensioners with simple, accessible digital services. pic.twitter.com/7hzdMHRHrZ
इसके लिए आपको बस नजदीकी पोस्ट ऑफिस, बैंक या अपने पेंशन ऑफिस जाना है. वहां आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और आपका जीवन प्रमाणपत्र तुरंत बन जाएगा. न मोबाइल ऐप की जरूरत है और न इंटरनेट की टेंशन. सरकार का मकसद यह है कि किसी भी पेंशनर की पेंशन सिर्फ मोबाइल या टेक्नॉलजी के चक्कर में न रुके. अब चाहे स्मार्टफोन हो या न हो, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस, बैंक या अपने पेंशन ऑफिस की मदद ले सकते हैं.
जीवन प्रमाण जमा करने के लिए ऑफलाइन तरीका
जीवन प्रमाण जमा करने के लिए ऑफलाइन तरीका भी अब पूरी तरह उपलब्ध है. अगर आप पुराने तरीके से जीवन प्रमाण जमा करना चाहते हैं, तो वो सुविधा भी पहले की तरह जारी है. पेंशनर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. चाहें तो डोरस्टेप बैंकिंग भी मंगवा सकते हैं, जहां बैंक का प्रतिनिधि आपके घर आकर प्रक्रिया पूरी कर देता है.
जीवन प्रमाण जमा करने की क्या है अंतिम तारीख?
जीवन प्रमाण जमा करने की तारीख पेंशनर की उम्र के अनुसार तय होती है. आम तौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनर, यानी सीनियर सिटिजन, हर साल 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर सकते हैं. वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर, जिन्हें सुपर सीनियर सिटिजन कहा जाता है, उनकी सुविधा के लिए यह प्रक्रिया एक महीने पहले यानी 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है. जीवन प्रमाण जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई है. यह व्यवस्था 2019 से लागू है ताकि बुजुर्ग लोग बिना किसी परेशानी के समय पर यह काम पूरा कर सकें.
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