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अगर आप किसी धोखाधड़ी वाली स्कीम, फर्जी फाइनेंस कंपनी या अनधिकृत निवेश योजना के शिकार हुए हैं, तो तुरंत जाएं सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in और अपनी शिकायत दर्ज करें. (Screengrab: sachet.rbi.org.in)
Lost Money in Fraudulent Investment Schemes? File a Complaint on RBI Sachet Portal: अगर आपने किसी लुभावनी स्कीम में पैसा लगाया था और अब वह कंपनी या एजेंसी आपका पैसा लौटाने से मुकर रही है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाया है सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in. इस वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं.
क्या है आरबीआई का सचेत पोर्टल?
सचेत पोर्टल (Sachet Portal) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है ताकि आम लोग फर्जी निवेश योजनाओं, अवैध चिट फंड्स, अनधिकृत वित्तीय कंपनियों और गैरकानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें. अगर किसी कंपनी ने अवास्तविक रिटर्न (unrealistic returns) का वादा करके आपसे निवेश कराया है और अब धोखा कर दिया है, तो आप इस पोर्टल के जरिए उसकी शिकायत कर सकते हैं.
शिकायत कैसे और कहां जाती है?
जब कोई व्यक्ति सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज करता है, तो RBI उस केस को संबंधित रेगुलेटर बॉडी जैसे SEBI, IRDAI, राज्य सरकार, या पुलिस विभाग को भेज देता है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. इस पोर्टल पर शिकायत करने से पहले आपको अपनी समस्या से जुड़ी स्कीम का नाम, कंपनी का विवरण, और अपने निवेश का ब्यौरा देना होता है. शिकायत दर्ज होने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप आगे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
और क्या करता है सचेल पोर्टल?
पोर्टल सिर्फ शिकायत दर्ज करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लोगों को वित्तीय जागरूकता भी देता है.
यहां आपको यह जानकारी भी मिलती है कि
- कौन-सी कंपनियां RBI या अन्य नियामक संस्थाओं से पंजीकृत हैं.
- किन संस्थाओं पर पहले से कार्रवाई चल रही है.
- और कौन-सी योजनाएं अनधिकृत या जोखिम भरी मानी गई हैं.
देशभर में बढ़ते चिट फंड घोटालों, मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) फ्रॉड्स और फर्जी निवेश योजनाओं ने लाखों लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. RBI का यह पोर्टल निवेशकों को एक सरकारी और भरोसेमंद मंच देता है, जहां वे अपनी शिकायत बिना किसी मध्यस्थ के सीधे दर्ज कर सकते हैं.
सवाल-जवाब के जरिए जानिए RBI के सचेत वेबसाइट की खूबियां
इस वेबसाइट पर किस तरह की शिकायत की जा सकती है?
अगर आपने किसी कंपनी या स्कीम में पैसा लगाया है और वो कंपनी पैसे वापस नहीं कर रही या धोखाधड़ी कर रही है, तो आप इस वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और “File a complaint” (शिकायत दर्ज करें) वाले टैब पर क्लिक करें, फिर अपनी शिकायत दर्ज करें.
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?
सबसे पहले देखें कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर (जैसे RBI, SEBI, या राज्य सरकार) के अधीन आती है.
अगर आपको रेगुलेटर पता है, तो उसी को चुनकर शिकायत दर्ज करें.
अगर नहीं पता, तो वेबसाइट पर दिए गए “Can’t find regulator” लिंक पर क्लिक करें. ऐसे मामलों में SLCC टीम आपकी शिकायत सही विभाग तक भेज देगी.
लेकिन अगर आपको पता है कि कौन-सी संस्था जिम्मेदार है, तो सीधे वही चुनें — इससे शिकायत जल्दी सुलझेगी.
शिकायत दर्ज करते समय मोबाइल नंबर देना क्यों जरूरी है?
आपका मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है ताकि आपको शिकायत नंबर और स्टेटस अपडेट (आपकी शिकायत की स्थिति) SMS के जरिए भेजी जा सके.
वेबसाइट पर की गई शिकायत का क्या होता है?
जैसे ही आप शिकायत दर्ज करते हैं, वह तुरंत संबंधित विभाग या जांच एजेंसी को भेज दी जाती है, ताकि वे अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकें.
शिकायत कितने दिनों में हल हो जाएगी?
शिकायत को तुरंत ध्यान में लिया जाता है, लेकिन इसे हल करने में लगने वाला समय मामले की जटिलता और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है. इसलिए कोई तय समय नहीं बताया जा सकता.
अगर मुझे अपनी शिकायत का अपडेट चाहिए तो किससे संपर्क करूं?
जब आपकी शिकायत किसी विभाग को भेज दी जाती है, तो आपको ईमेल और SMS के जरिए उस विभाग का संपर्क विवरण (Contact Details) भेज दिया जाता है. आप उसी ईमेल पर अपडेट के लिए संपर्क कर सकते हैं. अगर ऐसा संदेश नहीं मिला, तो आप SLCC टीम से संपर्क कर सकते हैं (ईमेल पता आपको रसीद के साथ मिलेगा).
मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे देख सकता हूं?
आप वेबसाइट के होमपेज पर जाकर “Track your complaint” बटन पर क्लिक करें और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या शिकायत नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं.
अगर मेरी शिकायत लंबे समय तक हल नहीं हुई, तो क्या मैं रिमाइंडर भेज सकता हूं?
एक बार शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी जाती है, तो आप वेबसाइट से रिमाइंडर नहीं भेज सकते.
आपको उस विभाग से सीधे संपर्क करना होगा जिसकी जानकारी आपको ईमेल या SMS से मिली थी.
लेकिन अगर आपकी शिकायत 30 दिनों तक SLCC टीम द्वारा आगे नहीं भेजी गई, तो वेबसाइट पर एक “Reminder” बटन दिखाई देगा. आप उस पर क्लिक करके टीम को याद दिला सकते हैं.
“Help your Regulator” में क्या जानकारी दी जा सकती है?
अगर आपने किसी संदिग्ध कंपनी या स्कीम को अवैध रूप से पैसा लेते हुए देखा है, तो आप “Help your Regulator” टैब पर क्लिक करके जानकारी दे सकते हैं. आप चाहें तो दस्तावेज़ या फोटो भी अपलोड कर सकते हैं. आपकी दी गई जानकारी की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी.
अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम दिखे, तो क्या मैं गुमनाम रूप से जानकारी दे सकता हूं?
हां, आप चाहें तो बिना नाम बताए भी जानकारी साझा कर सकते हैं. आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
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