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महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहीण योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए e-KYC के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय कर रखा है. (Image : X/@iAditiTatkare)
Maharashtra Govt’s Majhi Ladaki Bahin Yojana: e-KYC Deadline Alert for 2.43 Crore Beneficiaries : महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़ी 2.43 करोड़ महिलाओं के लिए जरूरी अलर्ट है, क्योंकि योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये पाने के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी गई है और इसे पूरा करने के लिए अब लाभार्थी महिलाओं के पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन लाभार्थी महिलाओं ने तय समय सीमा के भीतर आधार आधारित e-KYC नहीं कराई, उनके खाते में आने वाली आर्थिक सहायता अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी.
सरकार का कहना है कि यह कदम योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है, इसलिए लाडकी बहनों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनकी 1500 रुपये की मदद बिना रुकावट जारी रह सके.
e-KYC क्यों है जरूरी और इसकी अंतिम तारीख?
महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में पात्र महिलाओं का लाभ न रुके, इसके लिए e-KYC अनिवार्य की गई है. तकनीकी या दस्तावेजी गलतियों के कारण किसी महिला को योजना से बाहर न होना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने e-KYC की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है.
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है और किसी भी पात्र महिला को इससे वंचित नहीं किया जाएगा. योजना के अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों से हैं, जहां e-KYC के दौरान कई गलतियां सामने आई थीं और सुधार की बड़ी संख्या में मांग आई थी, इसलिए सरकार ने यह अंतिम अवसर दिया है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों के पति या पिता जीवित नहीं हैं, उनके लिए पोर्टल पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2.63 करोड़ आवेदनों में से 2.43 करोड़ महिलाएं पात्र पाई गई हैं, जबकि जांच में करीब 8,000 सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को अपात्र मानते हुए वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है.
अन्य योजनाओं और विभागों के डेटा के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन लगातार जारी है. विभाग सभी जिलों में 13 मानकों के आधार पर e-KYC लागू कर रहा है, ताकि भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुचारु और सही पात्र महिलाओं तक सीमित रह सके.
सिर्फ 10 स्टेप में पूरी करें अपनी e-KYC
सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in जाएं
- होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें. इसके बाद e-KYC फॉर्म खुलेगा.
- फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. सहमति (Consent) दें और Send OTP पर क्लिक करें.
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर Submit करें.
- सिस्टम जांच करेगा कि आपकी e-KYC पहले से हुई है या नहीं.
- अगर पहले से हुई है, तो संदेश आएगा. “आपकी e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है.”
- अगर नहीं हुई है, तो सिस्टम जांचेगा कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं.
- पात्रता मिलने पर अगला स्टेप खुलेगा. अब पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. OTP प्राप्त कर Submit करें.
- अब अपनी जाति श्रेणी (Caste Category) चुनें और दो घोषणाएं करें. पहला - परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा है और दूसरा - परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है.
- चेक बॉक्स टिक करें और Submit बटन दबाएं.
- अंत में स्क्रीन पर संदेश आएगा. “Success – आपकी e-KYC जांच सफलतापूर्वक पूरी हो गई है.”
क्या है माझी लाडकी बहिण योजना?
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की. 28 जून 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है. अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए.
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं, तथा परिवार में केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी.
- आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है.
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे भी पात्र हैं.
कौन सी महिलाएं योजना के लिए नहीं हैं पात्र
निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी –
- जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है.
- जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है. हालांकि संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे पात्र हैं.
- जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना से 1500 रुपये या अधिक प्रतिमाह सहायता पा रही हैं.
- जिनके परिवार में सांसद, विधायक, या सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हैं.
- जिनके परिवार के नाम पर ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन पंजीकृत है.
कैसे करें अप्लाई
माझी लाडकी बहीण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं.
- ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आईं हैं, तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करिए.यहां आधार कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर और पते का ब्योरा भरें. इस दौरान नया पासवर्ड भी भरने के लिए कहा जाएगा.
- ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के पहले फेज में भरा गया ये पासवर्ड भविष्य हर लॉगइन के समय मांगा जाएगा. ऐसे में आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड भरें. चेक बॉक्स पर क्लिक कर कैप्चा कोड भरें और साइनअप बटन पर क्लिक कर दें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.
- मांगी गई डिटेल और डाक्यूमेंट की मदद से एप्लिकेशन फार्म भरें. सफलता पूर्वक फार्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. जिससे अपने एप्लिकेशन स्टेट को देख सकते हैं.
जो महिलाएं स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए आवेदन की सुविधा निम्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है.
- आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेविका, आशा कार्यकर्ता, वार्ड ऑफिसर, आपले सरकार सेवा केंद्र आदि.
- आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
- आवेदन में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार सही भरना आवश्यक है.
किन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
- आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए.
- डोमिसाइल प्रमाणपत्र या 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.
- यदि महिला महाराष्ट्र से बाहर जन्मी है तो पति के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे (जैसे 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी).
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- पीले या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.
- सफेद राशन कार्ड वालों या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आय प्रमाणपत्र देना होगा.
- नवविवाहित महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.
- आधार लिंक बैंक खाता.
- स्वघोषणा पत्र और लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो.
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