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Ladaki Bahin Yojana: लाडकी बहनों के पास e-KYC के लिए कल तक मौका, वेरीफिकेशन पूूरी न होने पर रुक जाएगी 1500 रुपये की मंथली किस्त

Ladaki Bahin Yojana e-KYC Deadline: महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना की किस्त के लिए e-KYC जरूरी है. योजना से जुड़ी जिन महिलाओं ने अबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनके पास कल यानी मंगलवार 18 नवंबर तक मौका है.

Ladaki Bahin Yojana e-KYC Deadline: महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना की किस्त के लिए e-KYC जरूरी है. योजना से जुड़ी जिन महिलाओं ने अबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनके पास कल यानी मंगलवार 18 नवंबर तक मौका है.

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FE Hindi Desk
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Mukhyamantri Majhi Ladaki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की किस्त के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. (Image: FB/devendra.fadnavis)

Ladaki Bahin Yojana e-KYC Deadline: महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए अलर्ट है. योजना के लाभार्थियों को अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिर्फ कल तक का समय मिला है. 18 नवंबर 2025, मंगलवार तक पहचान वेरीफिकेशन यानी e-KYC पूरा नहीं करने वाली महिलाओं की योजना की अगली 1500 रुपये की किस्त रोक दी जाएगी. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन यह राशि तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी का पहचान सत्यापन पूरा हो.

बड़ी संख्या में योजना से जुड़ी महिलाएं अब भी e-KYC नहीं करा पायी हैं. ध्यान रहे समय पर e-KYC पूरा न करने पर भुगतान में देरी होगी, और अगली किस्त तभी जारी होगी जब पहचान सत्यापन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा. ऐसे में योजना से जुड़ी महिलाओं को सलाह है कि 18 नवंबर से पहले e-KYC पूरी कर लें, ताकि नवंबर की 1500 रुपये वाली किस्त में कोई रुकावट न आए.

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18 नवंबर है e-KYC की डेडलाइन

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन से विधायक अदिती तटकरे ने हाल ही में एक्स (X) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना की सभी लाभार्थी बहनें, जो आगे भी हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की मंथली किस्त का लाभ नियमित रूप से पाना चाहती हैं, वे अपनी e-KYC प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से पूरी कर लें.

सिर्फ 10 स्टेप में पूरी करें अपनी e-KYC

सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in जाएं

  • होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें. इसके बाद e-KYC फॉर्म खुलेगा.
  • फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. सहमति (Consent) दें और Send OTP पर क्लिक करें.
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर Submit करें.
  • सिस्टम जांच करेगा कि आपकी e-KYC पहले से हुई है या नहीं.
  • अगर पहले से हुई है, तो संदेश आएगा. “आपकी e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है.”
  • अगर नहीं हुई है, तो सिस्टम जांचेगा कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं.
  • पात्रता मिलने पर अगला स्टेप खुलेगा. अब पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. OTP प्राप्त कर Submit करें.
  • अब अपनी जाति श्रेणी (Caste Category) चुनें और दो घोषणाएं करें. पहला - परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा है और दूसरा - परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है.
  • चेक बॉक्स टिक करें और Submit बटन दबाएं.
  • अंत में स्क्रीन पर संदेश आएगा. “Success – आपकी e-KYC जांच सफलतापूर्वक पूरी हो गई है.”

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क्या है माझी लाडकी बहिण योजना?

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की. 28 जून 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है. अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

  • आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए.
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं, तथा परिवार में केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी.
  • आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है.
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे भी पात्र हैं.

कौन सी महिलाएं योजना के लिए नहीं हैं पात्र

निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी –

  • जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है.
  • जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है.
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है. हालांकि संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे पात्र हैं.
  • जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना से 1500 रुपये या अधिक प्रतिमाह सहायता पा रही हैं.
  • जिनके परिवार में सांसद, विधायक, या सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हैं.
  • जिनके परिवार के नाम पर ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन पंजीकृत है.

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कैसे करें अप्लाई

माझी लाडकी बहीण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं.

  • ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आईं हैं, तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करिए.यहां आधार कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर और पते का ब्योरा भरें. इस दौरान नया पासवर्ड भी भरने के लिए कहा जाएगा.
  • ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के पहले फेज में भरा गया ये पासवर्ड भविष्य हर लॉगइन के समय मांगा जाएगा. ऐसे में आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड भरें. चेक बॉक्स पर क्लिक कर कैप्चा कोड भरें और साइनअप बटन पर क्लिक कर दें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.
  • मांगी गई डिटेल और डाक्यूमेंट की मदद से एप्लिकेशन फार्म भरें. सफलता पूर्वक फार्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. जिससे अपने एप्लिकेशन स्टेट को देख सकते हैं.

जो महिलाएं स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए आवेदन की सुविधा निम्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है.

  • आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेविका, आशा कार्यकर्ता, वार्ड ऑफिसर, आपले सरकार सेवा केंद्र आदि.
  • आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • आवेदन में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार सही भरना आवश्यक है.

किन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए.
  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र या 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.
  • यदि महिला महाराष्ट्र से बाहर जन्मी है तो पति के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे (जैसे 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी).
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • पीले या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.
  • सफेद राशन कार्ड वालों या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आय प्रमाणपत्र देना होगा.
  • नवविवाहित महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.
  • आधार लिंक बैंक खाता.
  • स्वघोषणा पत्र और लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो.
Maharashtra Devendra Fadnavis Ladki Bahin Yojana