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Majhi Ladki Bahin Yojana: माझी लाड़की बहिण योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार लाभार्थियों के लिए खातों में अबतक कुल 16 किस्तें जारी कर चुकी है. (Image: X/iAditiTatkare)
Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए यह बेहद अहम अपडेट है. राज्य सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये की मंथली सहायता का लाभ जारी रखने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. जिन लाभार्थी महिलाओं ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है.
18 नवंबर हैं e-KYC कराने की अंतिम तारीख
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिती तटकरे ने हाल ही में एक्स (X) पर किए एक पोस्ट के जरिए कहा - ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना से जुड़ी सभी बहनें जो आगे भी 1500 रुपये की मंथली किस्त का लाभ नियमित रूप से पाना चाहती हैं, वे अपनी e-KYC प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पूरी कर लें.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : महिला सक्षमीकरणाची अखंड क्रांती !
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) November 3, 2025
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस उद्या पासून सुरुवात होत आहे. लवकरच योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित… pic.twitter.com/Snf9kgFcvR
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अक्टूबर की किस्त यानी 16वीं किस्त मिलनी शुरू
मंत्री तटकरे के अनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की अक्टूबर महीने की 1500 रुपये की किस्त 4 नवंबर 2025 से पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जा रही है. सरकार का लक्ष्य था कि अगले 2 से 3 दिनों यानी 7 नवंबर तक सभी लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में यह राशि पहुंच जाए. हालांकि, जिन महिलाओं के खाते में अब तक 16वीं किस्त नहीं पहुंची है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द e-KYC पूरी करें, ताकि अगली और लंबित किस्तों का भुगतान समय पर मिल सके.
क्यों जरूरी है e-KYC
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की मदद उसी समय जारी होगी, जब उनकी पहचान आधार से वेरिफाई (e-KYC) होगी. अगर e-KYC तय समय पर नहीं कराई गई, तो हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की किस्त रोक दी जाएगी.
ऐसे करें e-KYC प्रक्रिया पूरी
- सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in जाएं
- होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें. इसके बाद e-KYC फॉर्म खुलेगा.
- फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. सहमति (Consent) दें और Send OTP पर क्लिक करें.
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर Submit करें.
- सिस्टम जांच करेगा कि आपकी e-KYC पहले से हुई है या नहीं.
- अगर पहले से हुई है, तो संदेश आएगा. “आपकी e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है.”
- अगर नहीं हुई है, तो सिस्टम जांचेगा कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं.
- पात्रता मिलने पर अगला स्टेप खुलेगा. अब पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें. OTP प्राप्त कर Submit करें.
- अब अपनी जाति श्रेणी (Caste Category) चुनें और दो घोषणाएं करें. पहला - परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा है और दूसरा - परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है.
- चेक बॉक्स टिक करें और Submit बटन दबाएं.
- अंत में स्क्रीन पर संदेश आएगा. “Success – आपकी e-KYC जांच सफलतापूर्वक पूरी हो गई है.”
हर साल करनी होगी e-KYC
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के लाभार्थियों को हर साल e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि डेटा अपडेट रहे और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके.
क्या है माझी लाडकी बहिण योजना?
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की. 28 जून 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है. अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए.
- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं, तथा परिवार में केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी.
- आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है.
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे भी पात्र हैं.
कौन सी महिलाएं योजना के लिए नहीं हैं पात्र
निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी –
- जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है.
- जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है. हालांकि संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे पात्र हैं.
- जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना से 1500 रुपये या अधिक प्रतिमाह सहायता पा रही हैं.
- जिनके परिवार में सांसद, विधायक, या सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य हैं.
- जिनके परिवार के नाम पर ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य चार पहिया वाहन पंजीकृत है.
कैसे करें अप्लाई
माझी लाडकी बहीण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं.
- ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा. अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आईं हैं, तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करिए.यहां आधार कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर और पते का ब्योरा भरें. इस दौरान नया पासवर्ड भी भरने के लिए कहा जाएगा.
- ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के पहले फेज में भरा गया ये पासवर्ड भविष्य हर लॉगइन के समय मांगा जाएगा. ऐसे में आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड भरें. चेक बॉक्स पर क्लिक कर कैप्चा कोड भरें और साइनअप बटन पर क्लिक कर दें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर कर लॉगइन करें.
- मांगी गई डिटेल और डाक्यूमेंट की मदद से एप्लिकेशन फार्म भरें. सफलता पूर्वक फार्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. जिससे अपने एप्लिकेशन स्टेट को देख सकते हैं.
जो महिलाएं स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, उनके लिए आवेदन की सुविधा निम्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है.
- आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेविका, आशा कार्यकर्ता, वार्ड ऑफिसर, आपले सरकार सेवा केंद्र आदि.
- आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
- आवेदन में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार सही भरना आवश्यक है.
किन डाक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
- आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए.
- डोमिसाइल प्रमाणपत्र या 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट.
- यदि महिला महाराष्ट्र से बाहर जन्मी है तो पति के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे (जैसे 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी).
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- पीले या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.
- सफेद राशन कार्ड वालों या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आय प्रमाणपत्र देना होगा.
- नवविवाहित महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड और विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा.
- आधार लिंक बैंक खाता.
- स्वघोषणा पत्र और लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो.
आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के लिए पोर्टल पर मिले आवेदनों की कुल संख्या 1,12,70,261 है. जिनमें से 10,669,139 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है.
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