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CPAO Issues Directive: सरकार ने बैंकों को दिया निर्देश, सभी केंद्रीय पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन पर्ची देना अनिवार्य. Photograph: (AI generated)
New CPAO Directive: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में कहा है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी अधिकृत बैंकों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक केंद्रीय सिविल पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को मासिक पेंशन भुगतान पर्ची अवश्य प्रदान की जाए.
यह आदेश 25 नवंबर 2025 के ताजा कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया है, क्योंकि सीपीएओ को पेंशनभोगियों से उनकी पेंशन पर्ची न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं.
बैंकों को निर्देश: पेंशन पर्ची हर महीने ईमेल के जरिए जारी करें
सीपीएओ ने यह नोट किया कि 28 फरवरी 2024 को दिए गए पूर्व निर्देश के बावजूद कई पेंशनभोगियों को अभी भी विस्तृत पेंशन भुगतान पर्ची नहीं मिल रही है. ये दस्तावेज उन्हें मासिक पेंशन जमा, कटौतियां, बकाया राशि, संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) और टैक्स एडजस्टमेंट की पुष्टि करने में मदद करते हैं.
समस्या का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के ताजा कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से सभी अधिकृत बैंकों के केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (CPPCs) को निर्देश दिया गया है कि पेंशन या पारिवारिक पेंशन हर महीने खाते में जमा होने के बाद पेंशन पर्ची अनिवार्य रूप से जारी करें.
बैंकों को यह पर्चियां सभी उपलब्ध माध्यमों से भेजनी होंगी, जिसमें ईमेल भी शामिल है. यदि किसी पेंशनभोगी की ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है, तो बैंकों को इसे एकत्र कर अपने रिकॉर्ड में अपडेट करने और हर महीने डिजिटल रूप से पेंशन पर्ची पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.
सीपीएओ ने जोर दिया है कि यह सेवा अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं, क्योंकि कई वरिष्ठ पेंशनभोगी वित्तीय योजना, कर रिकॉर्ड और शिकायत निवारण के लिए पेंशन पर्ची पर निर्भर करते हैं.
पेंशन पर्चियों का महत्व
पेंशन पर्चियों में मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत का विवरण, बकाया या संशोधन, टीडीएस कटौतियां और बैंक क्रेडिट विवरण शामिल होते हैं. यह पेंशनभोगियों के लिए मासिक वित्तीय रिकॉर्ड का अहम साधन है.
कई पेंशनभोगियों विशेषकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह पर्ची ही मासिक रिकॉर्ड बन जाती है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कितनी राशि जमा हुई और किन कारणों से कटौती की गई.
सीपीएओ के नए निर्देश के साथ ही पेंशनभोगियों को यह भी याद रखना होगा कि आज 2025 के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है.
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यह प्रमाण पत्र सभी पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य है चाहे वे केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हों, पारिवारिक पेंशनभोगी हों या बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हों, और इसे जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र), फेस ऑथेंटिकेशन ऐप, बैंक शाखाओं, डाकघर या कई स्थानों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से जमा किया जा सकता है.
यदि यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन को अस्थायी रूप से तब तक रोका जा सकता है जब तक कि सत्यापन पूरा न हो जाए. सरकार ने पेंशनभोगियों को लंबी कतारों और देरी से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की बार-बार सलाह दी है.
पहले के सर्कुलर की याद दिलाई गई
ताजा कार्यालय ज्ञापन में सीपीएओ के फरवरी 2024 के सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वही निर्देश जारी किए गए थे. चूँकि शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, इसलिए प्राधिकरण ने अब इन निर्देशों को दोहराया है और बैंकों को याद दिलाया है कि पेंशन पर्ची समय पर जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (CPPCs) की है.
अब पेंशनभोगियों को क्या करना चाहिए
सुनिश्चित करें कि उनकी ईमेल आईडी पेंशन वितरक बैंक में अपडेट है.
दिसंबर 2025 से नियमित मासिक पेंशन पर्चियों की जांच करें.
यदि अभी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है तो तुरंत जमा करें.
हल न होने वाली समस्याओं के लिए सीपीएओ टोल-फ्री नंबर 1800-11-7788 पर संपर्क करें.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.
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