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सरकार ने स्पष्ट किया: पेंशनधारक के जीवनकाल में उनकी पारिवारिक विवरण से बेटी का नाम हटाया नहीं जा सकता.
Pension Rule: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवार विवरण में बेटियों के नाम शामिल करने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है.
31 अक्टूबर 2025 को जारी अपने कार्यालय ज्ञापन में विभाग ने कहा है कि जब तक पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी जीवित हैं, तब तक परिवार के विवरण से बेटी का नाम हटाया नहीं जा सकता. बेटी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता उनके निधन के बाद, विद्यमान नियमों के अनुसार ही तय की जाएगी.
यह स्पष्टीकरण उस स्थिति में जारी किया गया जब कई विभागों ने यह मार्गदर्शन मांगा कि क्या किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी बेटी का नाम परिवार सूची से हटाया जाना चाहिए या नहीं.
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50(15) क्या है?
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा में शामिल होने के समय अपने परिवार के सभी सदस्यों- पति/पत्नी, सभी बच्चे, माता-पिता और डिसेबल्ड भाई-बहनों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करनी होती है. यह जानकारी सेवानिवृत्ति के समय फिर से अपडेट कर के पेंशन से जुड़े कागज़ों के साथ जमा करनी चाहिए.
यह नियम सुनिश्चित करता है कि परिवार पेंशन की पात्रता तय करते समय परिवार से जुड़ी पूरी और सही जानकारी उपलब्ध हो.
बेटी परिवार रिकॉर्ड में शामिल रहेगी
विभाग ने 7 अक्टूबर 2022 के अपने पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परिवार के सभी सदस्य, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं, फॉर्म 4 में जरूर शामिल किए जाने चाहिए.
इसलिए, जब किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी बेटी को परिवार के सदस्य के रूप में घोषित कर दिया है, तो उसका नाम परिवार विवरण से हटाया नहीं जा सकता. वह पेंशन लाभ की तात्कालिक पात्रता से भले ही जुड़ी न हो, लेकिन फिर भी परिवार रिकॉर्ड का हिस्सा बनी रहेगी.
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पेंशनभोगी के निधन के बाद तय होगी पात्रता
ताज़ा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बेटी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता केवल पेंशनभोगी या वर्तमान पारिवारिक पेंशनभोगी के निधन के बाद ही, निर्धारित पेंशन नियमों के अनुसार तय की जाएगी.
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि भविष्य में अन्य एलिजिबल पारिवारिक सदस्य न रहें या वह बाद में एलिजिबल हो जाए, तो उसकी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार सुरक्षित बना रहे.
सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि इस स्पष्टीकरण को पेंशन संबंधी कार्य देखने वाले सभी अधिकारियों तक व्यापक रूप से पहुँचाया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी अधिकारी नियमों का पूरा पालन करें और हर कर्मचारी व पेंशनभोगी का परिवार रिकॉर्ड सही और अपडेट रखें.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
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