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बिना गारंटी और बिना ब्याज मिल रहा 5 लाख रुपये तक लोन, युवाओं के पास अपना कारोबार शुरू करने का मौका

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम-युवा योजना अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए है. इसके तहत प्रदेश के युवाओें को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी मिल रहा है.

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम-युवा योजना अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए है. इसके तहत प्रदेश के युवाओें को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी मिल रहा है.

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FE Hindi Desk
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MYUVA

CM YUVA योजना के तहत 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्‍वरोजगार देना है. (File Photo : X/myogiadityanath)

Interest Free, Collateral Free Loan under UP Govt's MYUVA Scheme: अगर आप लोन लेकर अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास योजना चला रही है, जिसके तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) है.

योजना का क्या है उद्देश्य?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली यूपी सरकार ने 3 मार्च 2024 को सीएम युवा स्कीम की शरूआती की और उसके बाद से अबतक यह जारी है. इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और राज्य में नए उद्यमियों को तैयार करना है. 

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यूपी सरकार की बिना ब्याज, बिना गारंटी लोन स्कीम का मुख्य उद्देश्य 21 से 40 वर्ष की आयु के युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. सरकार चाहती है कि राज्य से अधिक से अधिक नए उद्यमी उभरें. योजना के तहत अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

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बिना ब्याज, बिना गारंटी कौन ले सकता है लोन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है. इसके साथ ही आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना जरूरी है.

हालांकि, पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) को छोड़कर आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए, जिसमें ब्याज या पूंजी सहायता मिलती हो.

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कैसे करें अप्लाई?

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. 

  • सबसे पहले MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
  • इसके बाद जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र आवेदन की जांच करेगा.
  • जांच पूरी होने के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा.
  • बैंक द्वारा लोन प्रस्ताव की समीक्षा के बाद लोन स्वीकृत किया जाएगा और राशि जारी की जाएगी.

इन बातों का रखें ध्यान

इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही किसी तरह की गारंटी देनी पड़ेगी. लोन की अवधि 4 साल तय की गई है. हालांकि, लाभार्थी को अपनी श्रेणी के अनुसार कुछ योगदान देना होगा—

  • सामान्य वर्ग: 15%
  • ओबीसी: 12.5%
  • एससी/एसटी और दिव्यांग: 10%

योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है. अगर लाभार्थी दो साल तक अपने व्यवसाय का सफल संचालन करता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है. यानी इस राशि को वापस नहीं करना होगा.

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