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NPS Big Update : एनपीएस में हुए कई बड़े बदलाव, अब बैंक भी चला पाएंगे पेंशन फंड, चार्ज स्ट्रक्चर में क्या है अपडेट

NPS Big Update 2026 : एनपीएस में कई बड़े बदलाव. बैंक भी चला सकेंगे पेंशन फंड, PoP चार्ज और इन्वेस्टमेंट फीस में भी संशोधन. सब्सक्राइबर्स पर क्या होगा असर.

NPS Big Update 2026 : एनपीएस में कई बड़े बदलाव. बैंक भी चला सकेंगे पेंशन फंड, PoP चार्ज और इन्वेस्टमेंट फीस में भी संशोधन. सब्सक्राइबर्स पर क्या होगा असर.

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Viplav Rahi
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NPS 2026 changes related to pension funds and charges explained visually

NPS Big Update 2026 : नया साल में PFRDA ने एनपीएस में कई बड़े बदलावों का एलान किया है. (Financial Express)

NPS Big Update in New Year 2026 : नया साल 2026 नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) यानी NPS से जुड़े लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए कई अहम बदलाव लेकर आया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के ढांचे और चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की है. इन बदलावों का मकसद पेंशन सिस्टम को मजबूत करना, कंपटीशन बढ़ाना और सब्सक्राइबर्स के हितों की बेहतर सुरक्षा करना बताया गया है. कुछ बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे.

शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी चला पाएंगे NPS पेंशन फंड

अब तक NPS में पेंशन फंड चलाने की अनुमति सीमित संस्थानों तक थी, लेकिन PFRDA के नए फैसले के बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (SCB) भी अपने स्तर पर पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे. PFRDA बोर्ड ने इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क मंजूर किया है.

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रेगुलेटर का कहना है कि इस कदम से पेंशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि, हर बैंक को यह अनुमति नहीं मिलेगी. इसके लिए नेटवर्थ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और वित्तीय मजबूती जैसे पैरामीटर्स तय किए जाएंगे, जो RBI के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अनुरूप होंगे. डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से सूचित किए जाएंगे, जो नए और मौजूदा दोनों पेंशन फंड्स पर लागू होंगे.

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PoP चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव, अब यूनिट कैंसिलेशन के जरिए कटेगी फीस

PFRDA ने NPS के कॉमन स्कीम्स के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी PoP के चार्ज स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया है. ये बदलाव ऑल सिटिजन मॉडल, कॉरपोरेट मॉडल, NPS वात्सल्य और NPS लाइट सभी पर लागू होंगे. नया चार्ज स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है.

अब ज्यादातर मामलों में PoP फीस सीधे सब्सक्राइबर से नहीं लिया जाएगा, बल्कि सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसियां (CRA) यूनिट्स को कैंसिल करके यह फीस काटेंगी. इस पर लागू GST या अन्य टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे.

PFRDA ने यह भी साफ किया है कि “p.a.” का मतलब चार लगातार तिमाही की अवधि होगी. इसे न तो वित्त वर्ष से जोड़ा जाएगा और न ही कैलेंडर ईयर से.

कॉमन स्कीम्स के तहत NPS ऑल सिटिजन और कॉरपोरेट मॉडल में AUM का 0.05 प्रतिशत फीस हर तिमाही के आखिरी दिन लगाई जाएगी. वहीं CPSE कर्मचारियों के लिए यह दर 0.025 प्रतिशत होगी. अच्छी बात यह है कि डॉर्मेंट अकाउंट्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. डॉर्मेंट अकाउंट वह माना जाएगा, जिसमें किसी एक तिमाही में कंट्रीब्यूशन के बाद लगातार 4 तिमाहियों तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो.

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इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस में बदलाव

PFRDA ने पेंशन फंड्स के लिए इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस यानी IMF को भी रिवाइज किया है. यह नया स्ट्रक्चर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसमें सरकार और गैर-सरकारी सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए अलग-अलग स्लैब तय किए गए हैं.

सरकारी कर्मचारियों के लिए कंपोजिट स्कीम या ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस G 100 के IMF में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए AUM के आधार पर स्लैब तय किए गए हैं. ज्यादा कॉर्पस होने पर फीस की दर कम होती जाएगी, जिससे लंबे समय में निवेशकों पर बोझ घट सकता है.

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एनुअल रेगुलेटरी फीस में कोई बदलाव नहीं

PFRDA ने यह भी साफ कर दिया है कि पेंशन फंड्स द्वारा दी जाने वाली एनुअल रेगुलेटरी फीस 0.015 प्रतिशत ही रहेगी. इसमें से 0.0025 प्रतिशत हिस्सा एसोसिएशन ऑफ NPS इंटरमीडियरीज को दिया जाएगा, ताकि जागरूकता, आउटरीच और फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े कार्यक्रमों को सपोर्ट मिल सके.

NPS के मिनिमम कंट्रीब्यूशन में राहत

PFRDA ने यह भी बताया है कि NPS ऑल सिटिजन मॉडल, कॉरपोरेट मॉडल और NPS लाइट में न तो ऑनबोर्डिंग के समय और न ही बाद की किसी किस्त के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूरी होगा. हालांकि, जो PoP पहले साल के लिए 200 रुपये प्लस टैक्स वाला ऑप्शन चुनते हैं, उनके यहां अकाउंट खुलवाते समय सब्सक्राइबर को कम से कम 250 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा.

PoP और सब्सक्राइबर्स के लिए निर्देश

PFRDA ने सभी PoP को निर्देश दिया है कि वे 15 जनवरी 2026 तक अपने चार्ज से जुड़े फैसलों की जानकारी CRA को दें. अगर गलती से पुराने सर्कुलर के अनुसार कोई फीस वसूली गई है, तो उसे फौरन संबंधित PRAN में वापस क्रेडिट करना होगा. साथ ही, सभी PoP को अपनी वेबसाइट पर नया चार्ज स्ट्रक्चर सार्वजनिक रूप से दिखाना होगा और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के दौरान सब्सक्राइबर्स को पॉप-अप के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी.

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