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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी डेडलाइन, NPS से UPS में स्विच करने कल तक ही मौका

NPS to UPS Switch : कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर NPS छोड़कर UPS में आना चाहता है, तो उसे 30 नवंबर से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस तारीख के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से शायद ही तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई जाए.

NPS to UPS Switch : कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर NPS छोड़कर UPS में आना चाहता है, तो उसे 30 नवंबर से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस तारीख के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से शायद ही तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई जाए.

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FE Hindi Desk
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NPS to UPS Switch

Govt Employees Alert: अगर आप NPS छोड़कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो 30 नवंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. (Image: X/@PFRDA)

Central Govt Employees Must Switch from NPS to UPS by Tomorrow : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने का आखिरी मौका 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. जो भी सरकारी कर्मचारी इस विकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें हर हाल में इस तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा करना होगा. वित्त मंत्रालय द्वारा इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने की डेडलाइन पहले दो बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब 1 दिसंबर के बाद यह अवसर शायद ही दोबारा मिले.

UPS: क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया था. लेकिन समय के साथ कर्मचारियों की स्थायी और गारंटीड पेंशन की मांग बढ़ी. इसी को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन मिलती है. यह नई पेंशन व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है.

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UPS चुनने की अंतिम तारीख क्या है?

UPS चुनने की पहली विंडो 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक थी, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा पहले 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाई और फिर दो महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी. अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास 30 नवंबर 2025 तक UPS ज्वाइन करने का अंतिम मौका है. वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर बताया है कि UPS में शामिल होने की समय सीमा दो महीने अतिरिक्त बढ़ाई गई है.

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UPS चुनने से क्या फायदा होगा?

UPS चुनने पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन मिलती है. सबसे बड़ा लाभ यह है कि पेंशन की राशि स्पष्ट रूप से तय है

  • रिटायरमेंट के बाद अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है.
  • यह पेंशन पूरी तरह सुनिश्चित और सरकारी गारंटी वाली है.

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इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा

UPS में सरकार का योगदान NPS से अधिक है.

  • सरकार कर्मचारी की सैलरी का 18.5% योगदान देती है
  • कर्मचारी को सिर्फ 10% जमा करना होता है
  • इसके अलावा कर्मचारी के निधन पर परिवार को भी पेंशन मिल सकती है
  • अगर किसी ने कम से कम 10 साल नौकरी की है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी है.
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