scorecardresearch

PAN-Aadhaar linking : आपका पैन हो सकता है इन-ऑपरेटिव, अगर वक्त पर नहीं किया ये जरूरी काम

PAN-Aadhaar linking : अगर आपने वक्त पर अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा.

PAN-Aadhaar linking : अगर आपने वक्त पर अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो, 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
PAN-Aadhaar linking 2025: आधार से पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025, जानें प्रक्रिया, पैन इनऑपरेटिव होने के असर और ITR filing पर प्रभाव.

PAN-Aadhaar linking 2025 : 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है आपका PAN, अगर नहीं किया आधार से लिंक (AI Generated Image)

PAN-Aadhaar linking deadline : अगर आपने अभी तक अपना पैन (Permanent Account Number) अपने आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाइए. सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन (PAN card) निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव (inoperative) हो सकता है.

अगर ऐसा हुआ तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर आप आगे चलकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) नहीं कर पाएंगे, आपके रिफंड (refunds) रुक जाएंगे, यहां तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट (salary credit) होने या एसआईपी निवेश (SIP investment) में भी दिक्कत हो सकती है.

Advertisment

क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग (Why PAN-Aadhaar linking is mandatory)

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (Aadhaar enrolment ID) के आधार पर PAN मिला है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंकिंग पूरी करनी होगी.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका PAN इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा और आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेनदेन (financial transaction), निवेश (investment) या टैक्स संबंधी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे.

क्या सभी को करनी है पैन-आधार लिंकिंग (Who needs to link PAN with Aadhaar)

जी हां, हर उस व्यक्ति के लिए पैन-आधार लिंकिंग करना जरूरी है, जिसके पास पैन कार्ड (PAN card) है. खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें आधार नामांकन आईडी (Aadhaar enrolment ID) के आधार पर पैन नंबर मिला था.

अगर आपका पैन आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिये बना है, तो आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रॉसेस पूरी करना जरूरी है. यह काम आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing portal) पर जाकर आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं.

Also read : UPS VRS rules for central government employees 2025 : UPS अपनाने वालों के लिए क्या हैं VRS के नियम, गाइडलाइन्स की 5 बड़ी बातें

अगर पैन-आधार लिंकिंग नहीं हुई तो क्या होगा (Consequences of non-linking PAN with Aadhaar)

अगर आपने पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) समय पर पूरी नहीं की, तो आपका पैन इनऑपरेटिव (inoperative PAN) हो जाएगा. इसका मतलब –

  • आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filing) या उसका वेरिफिकेशन (ITR verification) नहीं कर पाएंगे.

  • आईटीआर रिफंड्स (ITR refunds) रोके जा सकते हैं और पेंडिंग रिटर्न्स (pending returns) प्रोसेस होने में भी अड़चन आ सकती है.

  • टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट्स (TDS/TCS credits) आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे.

  • टैक्स ऊंची दरों (higher tax rates) पर काटा जा सकता है.

हालांकि अगर आप बाद में यह काम पूरा कर लेते हैं, तो आपका PAN फिर से सक्रिय (operative) हो जाएगा. इस काम में 30 दिनों तक का समय लग सकता है.

Also read : Mutual Fund Guide : म्यूचुअल फंड के ग्रोथ या डिविडेंड ऑप्शन में क्या है बेहतर? आपके लिए क्या रहेगा फायदे का सौदा

निष्क्रिय पैन के वित्तीय असर (Financial impact of inoperative PAN)

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपके मौजूदा निवेश (existing investments) या बैंक बैलेंस पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा. आपका पैसा सुरक्षित रहेगा.

लेकिन आप नए निवेश (new investment), शेयर ट्रेडिंग (share trading), या केवाईसी अपडेट (KYC update) जैसे काम नहीं कर पाएंगे. टैक्स कटौती भी ऊंची दर (higher rate) पर होगी और आईटीआर प्रोसेसिंग (ITR processing) रुक जाएगी.

यानि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब तक पैन दोबारा सक्रिय नहीं होता, तब तक आपके वित्तीय लेनदेन (financial transactions) और टैक्स अनुपालन (tax compliance) पर रोक लगी रहेगी.

Also read : ETF Investment Tips : सैकड़ों ETF की भीड़ में अपने लिए कैसे चुनें सही फंड, ये हैं 5 आसान टिप्स

पैन को आधार से कैसे लिंक करें (How to link PAN with Aadhaar online)

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के अनुसार सभी व्यक्तिगत करदाताओं (individual taxpayers) के लिए पैन आधार लिंक करना जरूरी है. चाहे वे ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर रजिस्टर्ड हों या नहीं. हर व्यक्ति अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से ऑनलाइन लिंक कर सकता है.

पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया बहुत आसान है. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –

  1. इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Department portal) पर जाएं.

  2. “लिंक आधार (Link Aadhaar)” पर क्लिक करें.

  3. पैन नंबर (PAN number), आधार नंबर (Aadhaar number) और मोबाइल नंबर (mobile number) दर्ज करें.

  4. ओटीपी (OTP) से वेरिफाई करें.

  5. अगर आपका पैन पहले से निष्क्रिय है, तो पहले 1000 रुपये की फीस भरनी होगी.

  6. ‘Quick Links → Link Aadhaar Status’ पर जाकर स्टेटस चेक करें.

Also read : Mutual Fund Investment Strategy : क्या हर दिन चेक करनी चाहिए NAV और फंड वैल्यू? कितनी सही है निवेश की ये स्ट्रैटजी

पैन-आधार लिंकिंग करते समय ध्यान रखने की बातें (Key factors for PAN-Aadhaar linking)

  • पैन और आधार कार्ड पर नाम, जन्म की तारीख और मोबाइल नंबर (name, date of birth, mobile number) एक जैसे होने चाहिए.

  • आखिरी तारीख के करीब वेबसाइट पर सर्वर लोड या क्रैश (server crash) हो सकता है, इसलिए समय रहते लिंक करें.

  • लिंकिंग पूरी होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट (screenshot) या एक्नॉलेजमेंट (acknowledgement) संभाल कर रखें.

Aadhaar Last Date To Link Pan Aadhaar Income Tax Return Filing Permanent Account Number PAN