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PAN Aadhaar Link : आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन है करीब, मिनटों में पूरी करें जरूरी काम, स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

आधार एनरोलमेंट नंबर से पैन बनवाने वालों के लिए पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. समय रहते आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी को ऐसे लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी डी-एक्टिवेट हो सकता है.

आधार एनरोलमेंट नंबर से पैन बनवाने वालों के लिए पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. समय रहते आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी को ऐसे लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी डी-एक्टिवेट हो सकता है.

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FE Hindi Desk
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Aadhaar Pan Link : 1 जनवरी को आपका पैन हो जाएगा डी-एक्टिवेट, समय रहते निपटा लें जरूरी काम. Photograph: (Image: IncomeTaxIndia)

Aadhaar PAN Link : अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. 31 दिसंबर 2025 पैन–आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख है. इसके बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से, बिना लिंक किए गए सभी पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी डी-एक्टिवेट घोषित कर दिए जाएंगे. ऐसा होने पर न तो इनकम टैक्स से जुड़े काम हो पाएंगे और न ही कई बड़े वित्तीय लेनदेन संभव रहेंगे.

आयकर विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन जारी किया गया था, उन्हें अब स्थायी आधार नंबर के जरिए लिंकिंग पूरी करनी अनिवार्य है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तय समय सीमा तक पैन–आधार लिंक न कराने पर पैन कार्ड डी-एक्टिवेट हो जाएगा और उसका इस्तेमाल टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में नहीं किया जा सकेगा.

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इन पैन होल्डर्स के लिए डेडलाइन है करीब

जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट नंबर के आधार पर पैन कार्ड बनवाया है, उनके लिए पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है.

लिंक नहीं कराया तो क्या होगा नुकसान?

इस महीने के अंत तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया, तो पैन डी-एक्टिवेट यानी इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा. पैन के डी-एक्टिवेट होने की स्थिति में न तो उसे प्रस्तुत, सूचित या उद्धृत किया जा सकेगा और आयकर अधिनियम के तहत इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार होगा.

डी-एक्टिवेट पैन के कई गंभीर नतीजे हो सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक नियमों का पालन न करने पर गंभीर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. 1 जनवरी 2026 से ऐसे पैन पर

  • इनकम रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा
  • पहले से लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे
  • किसी भी लंबित रिफंड का भुगतान नहीं किया जाएगा. 
  • इसके अलावा दोषयुक्त रिटर्न से जुड़ी लंबित कार्यवाहियां पूरी नहीं की जा सकेंगी
  • पैन डी-एक्टिवेट होने के बाद टैक्स डिडक्शन भी अधिक दर से की जाएगी.
  • इन सबके अलावा बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों पर लेनदेन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
  • इनकम टैक्स रिफंड रोका जा सकता है,
  • टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की दरें अधिक लग सकती हैं,
  • और कई जरूरी वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं.

पैन–आधार लिंक कराने के लिए जरूरी शर्तें

लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपके पास वैलिड पैन नंबर, एक्टिव आधार नंबर और ओटीपी प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है. यदि आपका पैन 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था और अब तक लिंक नहीं हुआ है, तो 1,000 रुपये चार्ज देना होगा.

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ऐसे करें PAN–Aadhaar Linking: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं.

होमपेज पर Quick Links में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें.

पैन और आधार विवरण भरें.

पहले e-Pay Tax के जरिए 1,000 रुपये चार्ज जमा करें.

  • PAN दर्ज करें, मोबाइल OTP से वेरिफाई करें.
  • Income Tax चुनें, Other Receipts (500) कैटेगरी से भुगतान करें.
  • भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से किया जा सकता है.
  • पेमेंट सिस्टम में अपडेट होने में 4–5 कार्यदिवस लग सकते हैं.

भुगतान कन्फर्म होने के बाद दोबारा Link Aadhaar सेक्शन में जाएं.

पैन–आधार विवरण सत्यापित करें, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

आधार वैलिडेशन कन्फर्म करें और ओटीपी डालकर प्रक्रिया पूरी करें.

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बिना लॉग-इन कैसे चेक करें लिंक स्टेटस?

  • e-Filing वेबसाइट पर Link Aadhaar Status विकल्प चुनें.
  • पैन और आधार नंबर डालें.
  • अगर लिंकिंग सफल है, तो ग्रीन टिक मार्क दिखेगा.
  • अगर प्रक्रिया लंबित है, तो UIDAI वेरिफिकेशन से जुड़ा मैसेज दिखाई देगा.
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