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PAN Aadhaar linking deadline : 31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा पैन. (AI Generated Image)
PAN-Aadhaar Linking Deadline, Last Date To Link Pan Aadhaar Card : पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन खत्म में होने में बेहद कम वक्त बचा है. अगर आपने अपने PAN को 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय यानी Inoperative हो जाएगा. इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग से लेकर बैंकिंग और निवेश से जुड़े हर काम पर पड़ेगा. खास बात यह है कि देशभर के जिन लोगों का Aadhaar कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए यह लिंकिंग करना जरूरी है.
PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों जरूरी
PAN और Aadhaar की लिंकिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक पहचान को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है. अगर PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता, आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है और कई बैंकिंग सेवाएं अपने आप रुक जाएंगी.
इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड या इंश्योरेंस जैसी निवेश से जुड़े कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. नए निवेश की इजाजत नहीं मिलेगी और पुराने निवेश से जुड़े लेनदेन पर भी असर पड़ सकता है. पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी तरह का सस्ता लोन लेना मुश्किल हो सकता है. इतना ही नहीं, अगर PAN इनएक्टिव है तो TDS भी ज्यादा देना पड़ सकता है.
डेडलाइन मिस होने पर कितना लगेगा जुर्माना
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद PAN को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. जुर्माना भरने के बाद ही लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो पाएगी.
इनकम टैक्स विभाग की e-Pay Tax सुविधा के जरिए यह भुगतान किया जा सकता है. इसके बाद आपको दोबारा PAN-Aadhaar लिंक करने का अनुरोध करना होगा.
PAN और Aadhaar के डिटेल्स मैच नहीं हों तो क्या करें?
कई बार नाम, जन्म की तारीख (Date of Birth) या मोबाइल नंबर में हल्की सी गड़बड़ी के कारण PAN और Aadhaar लिंक नहीं हो पाते. ऐसी हालत में सबसे पहले डिटेल्स को सही कराना जरूरी है.
अगर गलती PAN में है, तो आप Protean या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर PAN की जानकारी अपडेट कर सकते हैं. वहीं अगर Aadhaar की जानकारी गलत है, तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर सुधार किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर UIDAI हेल्पडेस्क को authsupport@uidai.net.in पर ईमेल भी किया जा सकता है.
कुछ मामलों में ऑनलाइन सुधार के बाद भी लिंकिंग फेल हो जाता है. ऐसा होने पर अधिकृत PAN सर्विस प्रोवाइडर सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुना जा सकता है. इसके लिए PAN और Aadhaar कार्ड साथ ले जाने होंगे और 1,000 रुपये की फीस भी जमा करनी होगी.
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PAN-Aadhaar ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
PAN और Aadhaar को लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं और “Link Aadhaar” का ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें.
इसके बाद Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर डिटेल्स वेरिफाई करनी होंगी. अगर आप डेडलाइन के बाद लिंक करने जा रहे हैं, तो पहले e-Pay Tax के जरिए 1,000 रुपये का पेमेंट करना होगा. पेमेंट होने के बाद फिर से लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी.
PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें
अगर आपको यह नहीं पता कि आपका PAN और Aadhaar पहले से लिंक है या नहीं, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं. यहां आपको तीन तरह का स्टेटस दिखाई दे सकता – आधार पहले से लिंक है (Aadhaar already linked), लिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग है (Linking request pending) या आधार लिंक नहीं है (Aadhaar not linked).
फौरन कार्रवाई करना क्यों जरूरी है
डेडलाइन नजदीक आने के साथ पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ सकता है और आखिरी समय में तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं. इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते अपनी डिटेल्स चेक करें, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराएं और PAN को Aadhaar से तुरंत लिंक कर लें. इससे न सिर्फ जुर्माने से बचेंगे, बल्कि आने वाले समय में किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से भी सुरक्षित रहेंगे.
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