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How to open PPF account : कोई भी भारतीय नागरिक यह खाता अपने या अपने बच्चे के नाम पर खोल सकता है. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाएं हैं. (pixabay)
How much to deposit in PPF to get 18 lakh interest : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत की सबसे भरोसेमंद लंबी अवधि की निवेश योजनाओं में से एक है, खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए जो अपना आर्थिक भविष्य और रिटायरमेंट सुरक्षित बनाना चाहते हैं. कई सालों से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद, PPF निवेशकों को आकर्षित करता है क्योंकि इसमें पूरी सुरक्षा, टैक्स-फ्री रिटर्न और गारंटीड कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.
मौजूदा 7.1% ब्याज दर (PPF Interest Rate) के हिसाब से, अगर आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 15 साल में आपका फंड 40.68 लाख रुपये हो सकता है, जिसमें से 18 लाख से ज्यादा सिर्फ टैक्स-फ्री ब्याज होगा.
कंपाउंडिंग के जरिए गारंटीड रिटर्न
PPF भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत स्कीम है, जो कंपाउंडिंग के जरिए गारंटीड रिटर्न देती है. अप्रैल 2020 से ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है, लेकिन इसकी स्थिरता, सुरक्षा और EEE टैक्स स्टेटस इसे उन निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं जो सुरक्षित और टैक्स सेविंग निवेश चाहते हैं.
PPF अकाउंट खोलना बेहद आसान है और इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. कोई भी भारतीय अपने नाम से या अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर खाता खोल सकता है. इसके लिए आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी फॉर्म जैसे बेसिक KYC दस्तावेज देने होते हैं. निवेशक एक साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर (PPF Deposit Rules) सकते हैं, चाहे एक साथ या कई किस्तों में.
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PPF Calculator : कितना मिलेगा ब्याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर मौजूदा ब्याज दरें ही आगे जारी रहें तो आप मैच्योरिटी पर 18 लाख से ज्यादा ब्याज का फायदा पा सकते हैं. यह फायदा तभी मिलेगा, जब आप इसमें निवेश की अधिकतम लिमिट टच करेंगे. इस योजना में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.50 रुपये जमा किया जा सकता है.
एक फाइनेंशियल ईयर में जमा: 1.50 लाख रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग
15 साल में कुल निवेश: 22,50,000 रुपये
15 साल बाद मैच्योरिटी पर फंड: 40,68,209 रुपये
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये
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EEE यानी टैक्स फ्री स्कीम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है. यह स्कीम “ई-ई-ई” श्रेणी (EEE) में आता है. इसमें एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं. वहीं इससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता. जबकि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर है. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये स्कीम टैक्स फ्री है.
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कैसे खुलेगा PPF अकाउंट?
कोई भी भारतीय नागरिक यह खाता अपने या अपने बच्चे के नाम पर खोल सकता है. इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं. इसके लिए जरूरी डॉक्युमेंट ये हैं.
किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने वाले केवाईसी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
पैन कार्ड
एड्रेस प्रूफ
नॉमिनी की घोषणा के लिए फॉर्म
पासपोर्ट साइज फोटो
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