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चालू वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए ITR फॉर्म मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी किए जाएंगे.
केंद्र सरकार 2027–28 वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म अधिसूचित करेगी. यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी.
उन्होंने कहा कि ITR फॉर्मों के सरलीकरण के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की समिति काम कर रही है. समिति टैक्स विशेषज्ञों, विभिन्न संस्थागत संगठनों और आयकर विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ विस्तृत परामर्श कर रही है, ताकि फॉर्म को नए सिरे से तैयार किया जा सके.
नया आयकर अधिनियम कब लागू होगा?
21 अगस्त 2025 को पारित नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. यह 1961 के मौजूदा आयकर कानून की जगह लेगा.
संशोधित कानून का उद्देश्य कर प्रावधानों को सरल बनाना, शब्दों की जटिलता कम करना और अनुपालन को आसान तथा पारदर्शी बनाना है. इस सुधार अधिनियम के तहत सभी आवश्यक फॉर्म जिसमें त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न और वार्षिक ITR फॉर्म शामिल हैं, को नए कर ढांचे के अनुरूप और उपयोग में अधिक सहज बनाने के लिए पुनः तैयार किया जा रहा है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नए कर नियमों के तहत 2026–27 के लिए ITR फॉर्म में 2026 के बजट के बदलाव शामिल होंगे और इसे 2027–28 की शुरुआत से पहले जारी किया जाएगा. वहीं, इस वित्त वर्ष की आय के लिए ITR फॉर्म मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ही जारी किए जाएंगे.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
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