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Unified Pension Scheme latest update 2025 : यूपीएस का ऑप्शन चुनने वालों के लिए जारी नियमों में बताया गया है कि वे किन शर्तों पर VRS ले सकते हैं. (AI Generated Image)
VRS Rules for Central Government Employees Opting UPS : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) से जुड़ी गाइडलाइन्स जारी की हैं. ये नियम (UPS VRS Rules) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत UPS का ऑप्शन चुना है.
यूपीएस से जुड़ी वीआरएस गाइडलाइन्स की 5 बड़ी बातें (UPS pension rules for VRS employees)
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) की ओर से जारी इन गाइडलाइन्स में बताया गया है कि कौन-से कर्मचारी कब और किन शर्तों पर VRS ले सकते हैं.
1. 20 साल की नौकरी के बाद ले सकते हैं VRS
गाइडलाइन्स के मुताबिक अगर UPS का विकल्प चुनने वाले किसी कर्मचारी ने 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, तो वह वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी VRS ले सकता है. इसके लिए कर्मचारी को अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी (Appointing Authority) को लिखित नोटिस देना होगा. यह नोटिस नौकरी से रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले दिया जाना जरूरी है.
2. फैसला नहीं होने पर VRS अपने आप लागू
अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से तय समय सीमा के भीतर VRS की इजाजत देने या आवेदन को रिजेक्ट करने के बारे में कोई साफ फैसला नहीं लिया जाता, तो एप्लीकेशन देने के 3 महीने बाद रिटायरमेंट अपने आप लागू हो जाएगा. यानी अगर तीन महीने का नोटिस पीरियड पूरा हो गया और अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो भी कर्मचारी को तय तारीख पर नौकरी से रिटायर मान लिया जाएगा.
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3. नोटिस पीरियड घटाने और VRS वापस लेने के नियम
अपॉइंटिंग अथॉरिटी को तीन महीने के नोटिस पीरियड को घटाने की मंजूरी देने का अधिकार है. लेकिन ऐसा करते समय उन्हें देखना होगा कि इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज में कोई परेशानी नहीं हो. वहीं, अगर कोई कर्मचारी अपना फैसला बदलना चाहता है और VRS के लिए दिया गया नोटिस वापस लेना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की छूट भी है, लेकिन इसके लिए उसे रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले लिखित आवेदन देना होगा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी से इजाजत भी लेनी होगी.
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4. किन कर्मचारियों पर लागू नहीं VRS के ये नियम
ये VRS नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो DoPT की स्पेशल VRS स्कीम (Special Voluntary Retirement Scheme) के तहत नौकरी छोड़ रहे हैं. इसके अलावा, जो कर्मचारी स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Bodies) या सरकारी उपक्रमों (PSUs) में स्थायी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उन पर भी UPS VRS के ये प्रावधान लागू नहीं होंगे.
5. पेंशन बेनिफिट में कितना होगा अंतर
DoPPW के मुताबिक, UPS के तहत VRS लेने वाले कर्मचारियों की पेंशन (Pension) उनके कुल सर्विस पीरियड (Total Service Period) के आधार पर तय होगी. अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम सर्विस की है, तो उसे प्रो-राटा (Pro-rata) आधार पर पेंशन बेनिफिट मिलेगा.
वहीं, 25 साल या उससे ज्यादा समय तक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को पूरा गारंटीड पेंशन बेनिफिट (Full Assured Pension Payout) मिलेगा, जैसा कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के नियमों में तय किया गया है.
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