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EPFO : क्या है ईपीएस पेंशन सर्टिफिकेट, ईपीएफओ मेंबर के लिए यह क्यों है जरूरी

What Is EPS Pension Certificate : EPFO सदस्य को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है. EPS सर्टिफिकेट उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो नौकरी बदलने के बाद पेंशन सर्विस और पेंशन राशि नए अकाउंट में ट्रांसफर चाहते हैं.

What Is EPS Pension Certificate : EPFO सदस्य को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है. EPS सर्टिफिकेट उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो नौकरी बदलने के बाद पेंशन सर्विस और पेंशन राशि नए अकाउंट में ट्रांसफर चाहते हैं.

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Sushil Tripathi
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EPS-95 Pensioners Demand for Minimum Pension Hike, EPFO Latest Update

EPS certificate meaning in EPFO : जो कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, उन्हें फॉर्म 10C भरकर EPS सर्टिफिकेट लेना होता है. (Image : Freepik)

Why Every EPFO Member Must Have EPS Pension Certificate : कई कर्मचारी बेहतर सैलरी और मौके के लिए नौकरी बदलते हैं. नौकरी बदलते समय, जिन लोगों का EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में योगदान होता है, उन्हें अपना EPF अकाउंट पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर करना जरूरी होता है. लेकिन बहुत से कर्मचारियों को यह नहीं पता होता कि उन्हें EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से EPS सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए.

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का संचालन EPFO करता है. यह योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई है. EPS स्कीम सर्टिफिकेट कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत दिया जाता है. EPS पेंशन सर्टिफिकेट पेंशन के लिए एक प्रूफ की तरह होता है, क्योंकि इसकी मदद से आपको नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है.

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EPS सर्टिफिकेट कब लेना जरूरी?

EPFO के सदस्य को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है, यानी रिटायरमेंट के बाद. EPS सर्टिफिकेट उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो नौकरी बदलने के बाद अपनी पेंशन सर्विस और पेंशन राशि नए अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं. अगर किसी कर्मचारी की कुल नौकरी अवधि 10 साल या ज्यादा है, तो पेंशन ट्रांसफर केवल EPS सर्टिफिकेट के जरिए ही हो सकता है. अगर आपकी सर्विस 180 दिन से ज्यादा और 10 साल से कम है, तो EPS फंड ट्रांसफर ऑप्शनल है, यानी आपकी मर्जी.

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EPS सर्टिफिकेट कैसे मदद करता है?

जो कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, उन्हें फॉर्म 10C भरकर EPS सर्टिफिकेट लेना होता है और इसे नए नियोक्ता के जरिए EPFO में जमा करना होता है. इससे पेंशन राशि नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है.

जब आपकी नौकरी की कुल सेवा 9.5 साल से ज्यादा हो जाए और आपकी उम्र 50 साल से कम हो, तब पेंशन ट्रांसफर करने के लिए EPS सर्टिफिकेट जरूरी होता है.

हर बार नौकरी बदलते समय फॉर्म 10C भरना जरूरी है, चाहे आप EPS राशि ट्रांसफर करें या निकालें, यह फॉर्म भरना अनिवार्य है.

EPS सर्टिफिकेट से आपकी पुरानी नौकरी की पेंशन सर्विस नई नौकरी में जुड़ जाती है. कर्मचारी की अचानक मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन लाभ मिलता है.

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EPS : कैसे पाएं पेंशन सर्टिफिकेट : (How to Download EPS Pension Certificate Online)

सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा. 

होम पेज पर दाईं ओर दिए गए ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर के विकल्प का चयन करें.

अब आपकी स्क्रीन पर UAN Portal खुल जाएगा. अपना यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

नया पेज खुलने पर ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प का चयन करें.

आपके सामने कुछ सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक करें.

अगले पेज पर आपको अपने व्यक्तिगत पहचान से सम्बंधित डिटेल दर्ज करनी होगी. मसलन नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर.

यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा, जिसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर दर्ज करें.

इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो स्कीम सर्टिफिकेट (FORM-10 C) के विकल्प पर क्लिक करें.

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इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें.

आपको बैंक से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आपके पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक.

पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें.

फिर अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आये हुए ओटीपी को दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें. यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

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