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New Telecom Directive: ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स अब सिम से लिंक, धोखाधड़ी पर लगेगी सख्त लगाम

Cybersecurity in Focus: COAI ने कहा कि यह व्यवस्था स्पैम और धोखाधड़ी वाले संदेश कम करेगी और वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगी, जो एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को सुरक्षित बनाएगी.

Cybersecurity in Focus: COAI ने कहा कि यह व्यवस्था स्पैम और धोखाधड़ी वाले संदेश कम करेगी और वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगी, जो एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को सुरक्षित बनाएगी.

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FE Hindi Desk
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Sim Binding

Telecom Directive 2025: सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे उन यूजर्स को उनकी सेवाओं का उपयोग करने से रोक दें जिनके पास वह सिम कार्ड नहीं है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए किया था.

User Verification Revamped: सरकार के नए निर्देश के अनुसार, अब ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स तक पहुंच के लिए हमेशा एक सक्रिय सिम कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा. इस कदम का उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना बताया गया है. हालांकि, विशेषज्ञ बनाश्री पुरकायस्थ के अनुसार लाखों यूजर्स जो इन ऐप्स का मुफ्त और आसान संचार के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए यह नई व्यवस्था असुविधाजनक साबित हो सकती है.

क्या कहता है आदेश?

सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे उन यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने से रोक दें जिनके फोन में वह सिम कार्ड नहीं है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ऐप में रजिस्ट्रेशन के समय किया था. टेलीकॉम विभाग (DoT) के निर्देश के अनुसार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरत्ताई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट और जोश जैसी मैसेजिंग ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 90 दिनों के भीतर उनकी सर्विसेज़ लगातार उसी सिम कार्ड से लिंक रहें, जिसका उपयोग रजिस्ट्रेशन के समय किया गया था. यदि डिवाइस में वह सिम कार्ड मौजूद नहीं है, तो यूजर को सेवा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि इन ऐप्स पर हुई बातचीत को उस सिम कार्ड से जोड़ा जा सके जो इस्तेमाल हो रहा है.

टेलीकॉम विभाग (DoT) ने इन ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को नोटिस में कहा है, “केंद्र सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो अपने ग्राहकों की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए करती हैं, यूजर्स को उनके डिवाइस में सिम कार्ड के मौजूद न होने के बावजूद सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं. इससे टेलीकॉम साइबर सुरक्षा में चुनौती पैदा होती है क्योंकि इसका दुरुपयोग विदेशों से साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा है.”

इन ऐप्स को इस निर्देश के पालन की जानकारी चार महीनों के भीतर DoT को देनी होगी.

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मैसेजिंग ऐप्स में अब सिम बाइंडिंग के जरिए सुरक्षा बढ़ी

अब मैसेजिंग ऐप्स को लगातार यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस सिम कार्ड का उपयोग अकाउंट रजिस्टर करने के लिए किया गया था, वह उस डिवाइस में सक्रिय है जिससे सेवा का उपयोग किया जा रहा है. अगर सिम कार्ड हटाया गया या निष्क्रिय कर दिया गया, तो ऐप काम करना बंद कर देगा. तकनीकी भाषा में इसे सिम बाइंडिंग कहा जाता है. यह एक सुरक्षा फीचर है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाणीकरण केवल डिवाइस तक ही सीमित न रहकर सिम कार्ड की यूनिक आइडेंटिटी से जुड़ा हो, जिससे अनधिकृत एक्सेस का खतरा कम हो जाता है. जब इसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन जैसी इन-बिल्ट बायोमेट्रिक सुरक्षा के साथ मिलाया जाता है, तो यह पासवर्ड या SMS OTP से भी मजबूत दूसरी सुरक्षा परत प्रदान करता है.

अब OTP नहीं, IMSI से होगी यूजर की पहचान

वर्तमान में, ऐप्स केवल सब्सक्राइबर के मोबाइल नंबर को एक-बार उपयोग होने वाले पासवर्ड (OTP) के जरिए सत्यापित करती हैं. नई नियमावली के तहत, ऐप्स को अब सिम कार्ड में स्टोर इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI) को भी चेक करना होगा. IMSI एक यूनिक नंबर है जो दुनिया भर में हर मोबाइल सब्सक्राइबर की पहचान करता है.

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यूजर्स पर इसका असर

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो ऐप के वेब वर्ज़न का इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण के लिए, WhatsApp Web में अब सेवा हर छह घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगी और यूजर्स को फिर से QR कोड के जरिए प्रमाणीकरण करना होगा. इसके अलावा व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स टैबलेट पर बिना सिम के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. जो लोग अक्सर अपने डिवाइस बदलते हैं या मल्टी-डिवाइस लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी यह समस्या पैदा कर सकता है.

अब मैसेजिंग अकाउंट नंबर सिम से लिंक हो गया है इसलिए अगर कोई सब्सक्राइबर भारत से बाहर जाता है तो पुराने मैसेज और कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के लिए उसे स्थानीय मोबाइल नंबर बनाए रखना होगा. यूजर्स ने यह भी संदेह जताया है कि क्या वे विदेश यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय सिम के जरिए ऐप्स का उपयोग कर पाएंगे.

व्यवसायिक उपयोग पर भी असर हो सकता है. कई बिजनेस WhatsApp के जरिए कस्टमर्स से संपर्क करते हैं, कभी-कभी इनवॉइस या OTP भेजते हैं. जहाँ बिजनेस अकाउंट ऑटोमेशन और API आधारित एक्सेस पर निर्भर हैं, वहाँ यह नया नियम उपयोग को प्रभावित कर सकता है.

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सिम बाइंडिंग की आवश्यकता क्यों?

ऐप आधारित कम्युनिकेशन सेवाएँ केवल इंस्टॉलेशन और शुरुआती वेरिफिकेशन के दौरान ही सब्सक्राइबर के मोबाइल सिम कार्ड से लिंक होती हैं. इसके बाद, चाहे सिम हटा दिया जाए, बदल दिया जाए या निष्क्रिय कर दिया जाए, ऐप्स काम करते रहते हैं जिससे धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है.

सरकार के अनुसार, भारत के बाहर के साइबर अपराधी पुराने या निष्क्रिय सिम से जुड़े अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ऐप्स में लॉगिन करते हैं. चूंकि सिम फोन में मौजूद नहीं होता, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि फोन वास्तव में कहाँ है. इससे अपराधियों का पता लगाना कठिन हो जाता है.

पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीयों को साइबर धोखाधड़ी में 22,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.  

दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता पर सवाल

हालांकि, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये निर्देश कितने प्रभावी होंगे, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले अवैध रूप से प्राप्त सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. काम पूरा होने के बाद, ये सिम कार्ड फेंक दिए जाते हैं.

भारत की टेलीकॉम वेरिफिकेशन प्रणाली पहले से AI और वीडियो KYC का इस्तेमाल करती है, फिर भी साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है. इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि असली समाधान डिवाइस बाइंडिंग में हो सकता है, जो तकनीकी रूप से संभव है.

वर्तमान में चीन, रूस, ईरान, UAE और कतर जैसी देशों में सिम बाइंडिंग अनिवार्य है.

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उद्योग की प्रतिक्रिया

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI), जो तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियों- एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करता है, ने कहा है कि यह व्यवस्था इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होने वाले स्पैम और धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशन को काफी हद तक कम करेगी और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी.

COAI ने यह भी आग्रह किया कि DoT भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि सभी वित्तीय लेन-देन में प्रमाणीकरण का मुख्य तरीका अनिवार्य रूप से SMS OTP के माध्यम से ही हो. SMS अभी भी सबसे सुरक्षित और ऑपरेटर द्वारा सत्यापित चैनल है, जिसमें ट्रेसबिलिटी की गारंटी होती है. COAI ने यह भी कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने देखा है कि सब्सक्राइबर्स SMS का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि वे मुफ्त OTT मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करना पसंद करते हैं.

इसी बीच, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) ने कहा है कि यह नया निर्देश कई सवाल उठाता है, जैसे कि इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, क्या यह संतुलित है और उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा. उनका मानना है कि यह निर्देश टेलीकॉम एक्ट या साइबर सुरक्षा नियमों के दायरे से आगे जाकर उपभोक्ताओं और कंपनियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल सकता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

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