जहरीली गैसों का चेंबर बनी दिल्ली, इन कामों पर लगे प्रतिबंध
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दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जैसे ही 400 के पार पहुंच गई, केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई पाबंदिया लगा दी.
ये पाबंदियां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत आती है. केंद्र का यह एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान आमतौर पर विंटर सीजन के दौरान दिल्ली में लागू किया जाता है.
GRAP के तीसरे चरण के लागू हो जाने के बाद जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट, खनन और पत्थर कुचलने को छोड़कर इलाके में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर पूरी तरह रोक लग जाती है
GRAP 3 में लागू पाबंदियों के अनुसार दिल्ली में बाहर से आने वाले हल्के कॉमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों और मध्यम-भारी माल वाहनों के एंट्री पर रोक लग गई है.
दिल्ली NCR सटे इलाकों में राज्य सरकारों को भी बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है.
ऐसे में सरकारें 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास बंद करने या ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने पर भी फैसले ले सकती हैं.
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में आसमान में धुंध की मोटी चादर छायी हुई है.
पिछले 6 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी में दर्ज की जा रही है.
CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है. | स्टेज 1- 'खराब' AQI का स्तर 201 से 300 के बीच | स्टेज 2- 'बहुत खराब' AQI का स्तर 301 से 400 के बीच | स्टेज 3- 'गंभीर' AQI का स्तर 401 से 450 के बीच | स्टेज 4-'अत्यधिक गंभीर' AQI का स्तर 450 के ऊपर
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